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1st Bihar Published by: Tahsin Ali Updated Wed, 05 Apr 2023 02:09:27 PM IST
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PURNEA: पनोरमा ग्रुप को परेशान करने के मामले में पूर्णिया नगर आयुक्त और जिलाधिकारी को कोर्ट से करारा झटका लगा है। दरअसल पूर्णिया जिला स्कूल रोड स्थित पनोरमा ग्रुप के चौथी मंजिल वाली बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मामले में पनोरमा ग्रुप को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है।
बता दें कि कुछ दिन पहले पूर्णियां नगर आयुक्त और जिलाधिकारी ने पनोरमा ग्रुप के खिलाफ नोटिस जारी किया था। गुरुवार को हाईकोर्ट ने पूर्णिया जिलाधिकारी व नगर आयुक्त को न्यायलय में सुबह 10 बजे सशरीर उपस्थित होने को कहा था। अब दोनों अधिकारियों की मुश्किले बढ़ती नजर आ रही है।
पनोरमा ग्रुप के लिए राहत भरी खबर हैं की पूर्णिया नगर आयुक्त व पूर्णियां जिलाधिकारी ने पनोरमा ग्रुप के जिला स्कूल रोड स्थित चौथी मंजिल वाली बिल्डिंग का निर्माण अवैध बताते हुए पनोरमा ग्रुप को एक नोटिस जारी किया था। जिसे लेकर पटना हाईकोर्ट में मामला लंबित चल रहा था। अब इस मामले में एक नया मोड़ सामने आ गया हैं।
बुधवार को सुनवाई के दौरान पनोरमा ग्रुप की जिला स्कूल रोड वाली साईट पर बने चौथी मंजिल के बिल्डिंग मामले में पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए पूर्णियां जिलाधिकारी व नगर आयुक्त दोनो को गुरूवार को सशरीर पटना हाईकोर्ट में सुबह 10 बजे उपस्थित रहने को था। मामले में कोर्ट ने पनोरमा ग्रुप को बड़ी राहत दी।
वही पूर्णिया नगर आयुक्त व जिलाधिकारी को कोर्ट से करारा झटका लगा हैं साथ ही दोनो अधिकारी की मुश्किले अब एक साथ बढ़ गई हैं। जिसे लेकर राजनितिक गलियारे सहित उद्मीयो में काफी चर्चा का विषय बना हुआ हैं। वही इस मामले को लेकर लोग अब कई तरह के कयास लगा रहे हैं।
इधर मामले को लेकर पनोरमा ग्रुप के प्रबंध निदेशक संजीव मिश्रा ने फर्स्ट बिहार से बातचीत के दौरान कहा कि उन्हें न्यायपालिका से काफी उम्मीद व भरोसा था कि वे उचित फैसला करेंगे और हुआ भी वही संजीव मिश्रा ने कहा की पनोरमा ग्रुप का मुख्य उद्धेश्य ही हैं की हर तबके के लोगों को उनके सपनों का आशियाना बनाकर दे। संजीव मिश्रा ने कहा की पनोरमा ग्रुप पिछले छ: साल से रियल इस्टेट शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करता आ रहा जिसका नतीजा हैं की कोशी-सीमांचल के लोग अपना प्यार आशीर्वाद भी हमेशा से खूब देते आ रहे हैं।