Bihar Cabinet Meeting: नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला...इस विभाग में 459 लिपिक की होगी बहाली..इन आंदोलनकारियों की पेंशन राशि में भारी वृद्धि अररिया में लूट की कोशिश नाकाम: एक्सीडेंट में घायल हुए दो बदमाश, ग्रामीणों ने हथियार के साथ पकड़ा Bihar Education News: 1st Bihar की खबर का बड़ा असर, भ्रष्टाचार में लिप्त A.E. की सेवा होगी समाप्त.. शिक्षा विभाग को भेजा गया प्रस्ताव, करप्शन की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी Patna News: पटना में स्वतंत्रता दिवस पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, ड्रोन से होगी निगरानी Patna News: पटना में गंदगी फैलाने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई, इस दिन से अभियान शुरू Janmashtami 2025: जन्माष्टमी पर क्यों तोड़ी जाती है दही हांडी? जानिए... इस परंपरा का इतिहास और महत्व Bihar News: बिहार में मिला इतने हजार करोड़ का खनिज, खजाने की ई-नीलामी की तैयारी में जुटी केंद्र सरकार Life Style: डिजिटल जीवनशैली से पुरुषों में बढ़ रही है यह समस्या, जानिए... बचाव के आसान उपाय सत्ता के सौदागर बेनकाब ! EOU की जांच का दायरा बढ़ा...अब विधायकों के 'बॉडीगार्ड-निजी/सरकारी सहायक' से भी होगी पूछताछ, जांच एजेंसी नोटिस देकर बुलायेगी Bihar News: बिहार के किसानों के लिए खुशखबरी, सिंचाई और कोल्ड स्टोरेज के लिए मिलेगी अब इतने घंटे बिजली
1st Bihar Published by: First Bihar Updated Fri, 10 Nov 2023 05:00:45 PM IST
- फ़ोटो
CHHAPRA: महाराजगंज संसदीय क्षेत्र से बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। थाने से जब्त सामान को जबरन छुड़ाने के मामले में बीजेपी सांसद समेत 6 आरोपियों को जमानत दे दी। इस मामले में बीजेपी सांसद समेत 17 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था।
दरअसल, 27 अक्टूबर को सारण के बनियापुर थाने में पुलिस ने सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल समेत 17 अन्य लोगों के खिलाफ नामजद देस दर्ज किया था। सभी पर आरोप है कि उन्होंने पुलिस द्वारा जब्त डीजे लदे वाहनों को जबरन छुड़ा लिया था। बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल समेत 6 आरोपी शुक्रवार को छपरा सिविल कोर्ट के चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट सुनील कुमार त्रिपाठी की अदालत में हाजिर हुए।
मामले की सुनवाई करते हुए सीजेएम ने सिग्रीवाल समेत 6 आरोपियों को 7 हजार के निजी मुचलके पर बेल दे दी। जमानत मिलने के बाद सांसद सिग्रीवाल ने कहा कि पुलिस ने उनके ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज किया है। उन्होंने कहा कि वे कानून का सम्मान करते हैं इसलिए कोर्ट में जमानत के लिये आवेदन दिया था, जिसपर सुनवाई करते हुए अदालत ने उन्हें बेल दे दी।