Bihar News : पटना वालों सावधान! 14 मार्च के बाद आपके घर की भी बत्ती हो सकती है गुल; जानिए क्या है वजह

पटना नगर निगम ने 50 हजार से अधिक प्रॉपर्टी टैक्स बकायेदारों को 14 मार्च तक का अल्टीमेटम दिया है। समय पर भुगतान नहीं करने पर बिजली कनेक्शन काटने और कुर्की की कार्रवाई होगी।

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Mar 12, 2026, 10:19:10 AM

Bihar News : पटना वालों सावधान! 14 मार्च के बाद आपके घर की भी बत्ती हो सकती है गुल; जानिए क्या है वजह

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Bihar News : पटना में प्रॉपर्टी टैक्स बकायेदारों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। पटना नगर निगम ने शहर के बड़े बकायेदारों को अंतिम चेतावनी देते हुए साफ कर दिया है कि जिन लोगों पर 50 हजार रुपये से अधिक का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है, उनके पास भुगतान करने के लिए 14 मार्च तक का ही समय है। यदि इस निर्धारित समय सीमा के भीतर टैक्स जमा नहीं किया गया, तो निगम प्रशासन कठोर दंडात्मक कार्रवाई शुरू करेगा।


नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार यह कदम शहर के राजस्व को बढ़ाने और टैक्स वसूली व्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। निगम का कहना है कि कई ऐसे संपत्ति मालिक हैं, जिन्होंने लंबे समय से प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान नहीं किया है। लगातार नोटिस देने और अपील करने के बावजूद भी कई बकायेदारों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई है। ऐसे में अब निगम प्रशासन ने सख्त कदम उठाने का फैसला लिया है।


नगर निगम द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के मुताबिक, 14 मार्च की डेडलाइन खत्म होते ही सबसे पहले बड़े बकायेदारों के नाम सार्वजनिक किए जाएंगे। इसके बाद उन परिसरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाएगी, जिन पर टैक्स का भारी बकाया है। इसमें सबसे पहले संबंधित आवासीय और व्यावसायिक भवनों के बिजली कनेक्शन काटने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस कार्रवाई के लिए निगम ने बिजली विभाग और अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित कर लिया है।


अधिकारियों ने बताया कि नगर आयुक्त के निर्देश पर यह पूरी कार्रवाई चरणबद्ध तरीके से की जाएगी। जिन संपत्ति धारकों को पहले नोटिस जारी किया जा चुका है और जिन्होंने अब तक बकाया जमा नहीं किया है, उनके खिलाफ कुर्की-जब्ती की कार्रवाई भी की जा सकती है। इसके अलावा निगम के पास यह अधिकार भी है कि वह बकायेदारों के बैंक खातों को फ्रीज कर दे, ताकि बकाया टैक्स की वसूली सुनिश्चित की जा सके।


निगम प्रशासन का कहना है कि शहर के विकास कार्यों के लिए प्रॉपर्टी टैक्स एक महत्वपूर्ण राजस्व स्रोत है। इसी पैसे से सड़कों की मरम्मत, सफाई व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट, जल निकासी और अन्य नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाया जाता है। ऐसे में यदि लोग समय पर टैक्स जमा नहीं करते हैं तो विकास कार्यों पर भी असर पड़ता है। यही वजह है कि इस बार निगम ने बकायेदारों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है।


हालांकि, संपत्ति मालिकों के लिए अभी भी राहत का एक अच्छा अवसर मौजूद है। वर्तमान योजना के तहत यदि बकायेदार निर्धारित तिथि से पहले अपना बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा कर देते हैं, तो उन्हें जुर्माना और ब्याज से राहत मिल सकती है। यानी केवल मूल टैक्स राशि जमा करके वे अपने बकाये से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन यह सुविधा सीमित समय के लिए ही उपलब्ध है।


नगर निगम ने सभी वार्डों में इस संबंध में जागरूकता अभियान भी तेज कर दिया है। जगह-जगह मुनादी कराई जा रही है और लोगों को समय पर टैक्स जमा करने की अपील की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि नागरिक अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए जल्द से जल्द अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा कर दें।


भुगतान की सुविधा को आसान बनाने के लिए निगम ने ऑनलाइन भुगतान की व्यवस्था भी उपलब्ध कराई है। इसके अलावा नागरिक अपने-अपने अंचल कार्यालयों के काउंटरों पर जाकर भी टैक्स जमा कर सकते हैं। नगर निगम ने स्पष्ट कर दिया है कि 14 मार्च के बाद किसी भी तरह की ढील नहीं दी जाएगी और बकायेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई तय है।