PATNA : बिहार में बड़े पैमाने पर सरकार राशन कार्ड बंद करने जा रही है. इसका सबसे ज्यादा असर वैसे लोगों पर पड़ेगा, जो किसी सरकारी कार्यालय में नौकरी करते हैं. साथ ही संविदा कर्मी भी इस आदेश की जद में आने वाले हैं. सरकार ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में शामिल वैसे अपात्रों का राशन रद्द किया जाता है जो नियम के मुताबिक से पात्रता नहीं रखते हैं. इसलिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत यह संशोधन भी किया गया है.
ऐसे लोगों के राशन कार्ड रद्द करने या उससे नाम हटाने के लिए 31 मई तक पूरे राज्य भर में विशेष अभियान चलाने को कहा गया है. खाद्य सचिव विनय कुमार की ओर से इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किया है.
बता दें विनय कुमार ने मंगलवार को बताया कि राज्य के शहरी क्षेत्र के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्र के चार पहिया वाहन प्रयुक्त करने वाले परिवार, सरकारी नौकरी करने वाले परिवार, आयकर अदा करने वाले, एक सिंचाई वाले उपकरण के साथ ढाई एकड़ सिंचित भूमि, 5 एकड़ सिंचित भूमि, व्यावसायिक कर अदा करने वाले व अन्य साधन सम्पन्न परिवार को अपना राशन कार्ड वापस करने का निर्देश दिया गया है.