बिहार पुलिस संशोधन विधेयक-2022 दोनों सदनों से हुआ पारित, पुलिस विभाग में बदली तबादले की व्यवस्था

बिहार पुलिस संशोधन विधेयक-2022 दोनों सदनों से हुआ पारित, पुलिस विभाग में बदली तबादले की व्यवस्था

PATNA: बिहार पुलिस संशोधन विधेयक-2022 आज दोनों सदनों से पास हो गया। ऐसे में पुलिस विभाग में तबादले के सिस्‍टम को सरकार ने पूरी तरह से बदल दिया है। दोनों सदनों से पारित हुआ पुलिस संशोधन विधेयक सिपाही से लेकर निरीक्षक स्तर तक के कर्मियों पर लागू होगा। 


इंस्पेक्टर से लेकर सिपाही तक किसी एक जिले में अधिकतम कार्यकाल 6 की जगह 5 वर्षो का होगा। वहीं किसी एक पुलिस इकाई में और रेंज में अधिकतम 8 वर्षो तक रह सकते हैं। यह समय सीमा जैसे ही खत्म होगा ट्रांसफर दूसरे जिले में कर दिया जाएगा।


बिहार पुलिस संशोधन विधेयक-2022 आज दोनों सदनों से पास हो गया। गृह विभाग के प्रभारी मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव ने आज दोनों सदनों में इस संशोधन विधेयक को पेश किया। जिसके बाद यह विधेयक विधानसभा और विधान परिषद से पारित हो गया। 


बिजेन्द्र यादव ने कहा कि पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर बहाली हुई है पुलिसकर्मियों की कार्यक्षमता को बनाए रखने और बेहतर कार्मिक प्रबंधन के लिए बिहार पुलिस अधिनियम में संशोधन किया गया है। 


पुलिसकर्मियों के तबादले के लिए पुलिस महानिदेशक राज्य स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। क्षेत्रीय उप महानिरीक्षक या पुलिस महानिरीक्षक समिति के अध्यक्ष होंगे। वही संबंधित जिलों के एसपी इस समिति के सदस्य होंगे।