बिहार पुलिस महकमे में छुट्टी पर रोक, मुख्यालय का जारी किया यह आदेश

बिहार पुलिस महकमे में छुट्टी पर रोक, मुख्यालय का जारी किया यह आदेश

PATNA : बिहार पुलिस महकमे में आज यानी 1 नवंबर से लेकर 12 नवंबर तक किसी भी स्तर के अधिकारियों और जवानों की छुट्टी पर रोक लगा दी गई है। बिहार पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया है। बिहार में त्योहारों के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुख्यालय ने यह आदेश जारी किया है। बिहार में त्योहारों को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल की आवश्यकता है। लॉ एंड ऑर्डर और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए बिहार पुलिस ने सभी तरह की छुट्टियों पर रोक लगाने का फैसला किया है। 


बिहार के डीजीपी एसके सिंघल के आदेश पर एडीजी विधि व्यवस्था विनय कुमार ने छुट्टी पर रोक से संबंधित आदेश पत्र जारी किया है। इसके मुताबिक दिवाली, काली पूजा और छठ महापर्व के मौके पर पुलिस बल की आवश्यकता को देखते हुए राज्य में अगले 12 दिनों तक पुलिसकर्मियों के सभी प्रकार के अवकाश पर रोक लगाई गई है। हालांकि विशेष परिस्थितियों में अवकाश दिया जाएगा लेकिन इसकी मंजूरी उच्च स्तरीय पदाधिकारियों से ही लेनी होगी। अवकाश के लिए जिला, रेल और अन्य इकाइयों के सीनियर पुलिस अधिकारियों से ही मंजूरी मिल सकती है। 


आपको बता दें कि बीते महीने भी बिहार पुलिस महकमे में 14 दिनों तक छुट्टी पर रोक लगाई गई थी। दुर्गा पूजा के दौरान 4 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर तक किसी भी पुलिस अधिकारी और जवान को अवकाश नहीं दिया गया था। त्योहार और बाकी मौकों पर आवश्यकता को देखते हुए बिहार पुलिस मुख्यालय समय-समय पर ऐसे आदेश जारी करता है। लॉकडाउन के दौरान भी बिहार पुलिस में छुट्टियों पर रोक लगाई थी। मौजूदा साल में विभाग ने तीसरी दफे छुट्टियों पर रोक का आदेश जारी किया है।