1st Bihar Published by: Updated Mar 16, 2022, 1:08:09 PM
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PATNA : बिहार में अब मुखियों पर आफत आने वाली है. मुखिया-प्रमुख समेत सभी पदाधिकारियों की संपत्ति सार्वजनिक होगी. त्रि-स्तरीय ग्राम पंचयात के सभी पदधारकों को 31 मार्च तक अनिवार्य रूप से अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्योरा देंगे. इसको लेकर विभाग ने सभी जिलाधिकारियों और जिला पंचायत राज पदाधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किया है.
पंचायती राज विभाग ने सभी जिलाधिकारियों और जिला पंचायत राज पदाधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किया है. आपको बता दें पंचायतों के पदधारकों में मुखिया, उपमुखिया, प्रखंड प्रमुख, उप प्रमुख, जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आते हैं. विभाग का मानना है कि पंचायतों को विकास कार्य के लिए बड़ी मात्रा में धनराशि उपलब्ध करायी जाती है. फिर भी बहुत जगहों से ऐसी शिकायतें आती रहती हैं कि धनराशि का प्रयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए भी किया जाता है. इसलिए यह जरुरी है कि सरकारी सेवकों की तरह पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े प्रतिनिधि भी अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्योरा सार्वजनिक करें.
जानकारी के अनुसार, इन सभी की संपत्ति का डेटा जिले की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी. इसके लिए जिला पंचायत राज पदाधिकारी को नोडल पदाधिकारी बनाया गया है. 31 मार्च तक संपत्ति का ब्योरा नहीं देने वाले से नोडल पदाधिकारी स्पष्टीकरण पूछेंगे. इसके बाद भी ब्योरा नहीं देने पर संबंधित प्रतिनिधि के खिलाफ कार्रवाई के लिए विभाग को प्रस्ताव जिले के माध्यम से भेजा जाएगा.