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सावधान! शराब मिलने पर आपके घर की होगी नीलामी, मकान बेच कर नीतीश सरकार का भरा जायेगा खजाना

1st Bihar Published by: Updated Thu, 04 Feb 2021 08:32:25 PM IST

सावधान! शराब मिलने पर आपके घर की होगी नीलामी, मकान बेच कर नीतीश सरकार का भरा जायेगा खजाना

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PATNA : अगर आप घर में शराब रखते हैं तो सावधान हो जाइए. आपके यहां से अगर शराब की बरामदगी हुई तो आपके मकान को सील कर उसे नीलाम कर दिया जायेगा. बिहार में साल 2016 से शराबबंदी कानून लागू है. शराबबंदी कानून में राज्य में शराब पीने और बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का प्रावधान है. लेकिन, कानून लागू होने के बावजूद भी बिहार में अवैध शराब के निर्माण और तस्करी का काम धड़ल्ले से चल रहा है. लेकिन अब ऐसे लोगों को सावधान होने की जरूरत है.


पटना के प्रमंडलीय आयुक्त संजय अग्रवाल और पटना रेंज के आईजी संजय कुमार ने यह सख्त निर्देश दिया है कि राज्य में शराबबंदी कानून को पूरी कड़ाई के साथ लागू करना है. बिहार के शराबबंदी कानून में शराब की बरामदगी के बाद घर और गोदाम को सील कर उसे नीलाम करने के जो प्रावधान हैं, उसे पूरी सख्ती के साथ लागू किया जाये. आपको बता दें कि कानून लागू होने के बाद अब तक ऐसा एक भी मामला सामने नहीं आया है लेकिन अब सरकार ऐसा करने जा रही है. 


आपको बता दें कि बिहार में 2016 में शराबबंदी कानून लागू होने के बाद पहली बार मोतिहारी के बंजरिया निवासी दो तस्करों के घरों की निलामी का आदेश दिया गया है. बंजरिया के नया टोला निवासी मिंटू साह व बिट्टू कुमार के घरों की नीलामी की जाएगी. दोनों तस्करों के घरों से पुलिस ने 2017 में भारी मात्रा में शराब बरामद की थी. अब नीलामी से प्राप्त राजस्व को सरकारी खजाने में जमा किया जाएगा. 


इस मामले में न्यायालय उप समाहर्ता सह भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर, मोतिहारी ने आदेश दे दिया है. उन्होंने कहा है कि थाना नंबर 107 के खाता संख्या 44 के खेसरा 412 स्थित मिंटू साह के 12 धूर व बिट्टू कुमार के चार धूर में बने मकान की नीलामी की जाये. नीलामी समिति तारीख तय कर दाेनाें घरों की निलामी करेगी. 


इस घटना के संबंध में जानकारी मिली है कि 25 जुलाई 2017 को बंजरिया पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर दोनों घरों में छापेमारी की थी. इस दौरान दोनों घरों से 112.320 लीटर शराब बरामद की गई थी. इस मामले में कांड संख्या 285 दर्ज कर दोनों तस्करो को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. साथ ही उनकी संपत्ति के अधिहरण का प्रस्ताव भेजा था. इसपर सुनवाई के बाद निलामी का आदेश निर्गत हुआ है.


बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बाद से शराब तस्करी मामले में संपत्ति जब्त करने का 30 से अधिक मामला विभिन्न अधिकारियों के न्यायालय में चल रहा है. जिला विधि शाखा से सभी मामलों को संबंधित अनुमंडल के डीसीएलआर, पीजीआरओ और अपर एसडीओ को सुनवाई करने के लिए भेजा गया है. संपत्ति जप्त करने का प्रस्ताव विभिन्न थाना व उत्पाद विभाग से आया था. जबकि वाहन जब्ती के कई मामलों की सुनवाई पूरी कर ली गई है. जल्द ही वाहनों की नीलामी की जाएगी.