PATNA : बिहार के सरकारी अस्पतालों से अतिक्रमण जल्द ही हटाया जाएगा। पटना हाईकोर्ट ने सरकारी अस्पतालों में अतिक्रमण को लेकर सुनवाई के दौरान आज सरकार को स्पष्ट निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई पर सरकार से एक रिपोर्ट भी पेश करने को कहा है।
पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल की खंडपीठ ने अस्पतालों के अतिक्रमण के मामले पर सुनवाई करते हुए कार्यवाई रिपोर्ट तलब की है। हाईकोर्ट इस मामले पर 2 हफ्ते बाद फिर से सुनवाई करेगा। हाईकोर्ट ने सरकार को यह निर्देश दिया है कि वह अस्पतालों की जमीन को चिन्हित कर उसकी घेराबंदी कराने का काम करें।
बता दें कि PMCH सहित कई अस्पतालों में अतिक्रमणकारियों ने अतिक्रमण कर रखा है. जिसे लेकर पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. जिसपर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश ने अस्पतालों की जमीन को चिन्हित कर उसकी घेराबंदी करने को कहा है.