1st Bihar Published by: Updated Oct 28, 2021, 11:01:19 AM
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PATNA : बिहार सरकार ने एक डीएसपी के ऊपर विभागीय कार्रवाई करने का आदेश जारी कर दिया है. गृह विभाग की ओर से इसकी जानकारी दी गई है. रोसड़ा डीएसपी और नवादा के तत्कालीन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सहरियार अख्तर के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करते हुए उनके प्रमोशन पर रोक लगाने के अलावा एक वेतनवृद्धि पर रोक दी गयी है.
गृह विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि जब एसडीपीओ अख्तर नवादा में एसडीपीओ थे, तब उनके कार्यालय में डीजीपी के आदेश पर एडीजी (वायरलेस) ने जाकर निरीक्षण किया था. इस दौरान कई खामियां पायी गयी. इनकी भ्रमण डायरी, वाहन लॉग बुक और कांड से संबंधित डायरी की जांच में यह पाया गया कि मामलों के जांच प्रतिवेदन देने में इन्होंने देरी की. कुछ मामलों में बिना किसी कारण के जानबूझ कर देरी की गयी है.
जानकारी हो कि रोसड़ा डीएसपी और नवादा के तत्कालीन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सहरियार अख्तर के ऊपर काम में लापरवाही बरतने का आरोप है. नवंबर 2013 में जब सहरियार अख्तर नवादा में डीएसपी के पद पर कार्यरत थे तब पुलिस महानिदेशक की ओर से औचक निरिक्षण किया गया. इस दौरान उनकी कार्यशैली में काफी लापरवाही पाई गई.
इस घटना के बाद डीएसपी सहरियार अख्तर के ऊपर विभागीय कार्रवाई संचालित की गई. इस मामले में जून 2014 में सहरियार अख्तर से लिखित बचाव अभिकथन की मांग की गई. इनकी ओर से जो जवाब सौंपा गया, उसे डिपार्टमेंट ने अस्वीकार कर दिया.
इसके बाद सरकार ने इस मामले में मगध क्षेत्र के आईजी राकेश राठी को सञ्चालन पदाधिकारी नियुक्त किया था. इनके अलावा नवादा के एएसपी महेंद्र कुमार बसंत्री को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नामित किया गया था.

