PATNA : चरित्र प्रमाण पत्र यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने के लिए अब तक लोगों को एसपी ऑफिस का चक्कर लगाना होता था लेकिन अब घर बैठे ही आपको चरित्र प्रमाण पत्र मिल सकता है। जी हां, अब चरित्र प्रमाण पत्र लेने की सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होने जा रही है। अगले महीने से बिहार में यह व्यवस्था लागू हो जाएगी। चरित्र प्रमाण पत्र के लिए आप घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ डिजिटल कॉपी भी आपको घर बैठे ही मिल जाएगी। इस नई व्यवस्था से आम लोगों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है।
चरित्र प्रमाण पत्र जारी करने की व्यवस्था ऑनलाइन किए जाने को लेकर एडीजी आधुनिकीकरण डॉ. कमल किशोर सिंह ने कहा है कि गृह विभाग पिछले ढाई महीने से इसका ट्रायल कर रहा था। अब यह सारी प्रक्रिया जांच और परखी गई है। 1 नवंबर से हम पूरे राज्य में चरित्र प्रमाण पत्र ऑनलाइन उपलब्ध कराने की व्यवस्था लागू करने जा रहे हैं। पूरे राज्य में यह लागू होगा और इसके तहत लोगों को ऑनलाइन तरीके से ही कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिल जाएगा।
राज्य सरकार में कैरेक्टर सर्टिफिकेट ऑनलाइन जारी किए जाने को लेकर जो व्यवस्था बनाई है उसके मुताबिक इसकी मॉनिटरिंग आईजी और डीआईजी रैंक के अधिकारी करेंगे। सर्विस प्लस पोर्टल में कोई आवेदन अगर रिजेक्ट किया जाता है तो इससे जुड़ी सारी जानकारी संबंधित रेंज के आईजी और डीआईजी को जाएगी। वह इस बात की समीक्षा करेंगे कि आखिर किसी के चरित्र प्रमाण पत्र के आवेदन को क्यों अस्वीकृत किया गया है। एनआईसी की मदद से सर्विस प्लस पोर्टल बनाया गया है। आवेदकों को इस पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। बिहार लोक सेवाओं के अधिकार कानून के तहत 14 दिनों के अंदर चरित्र प्रमाण पत्र की ऑनलाइन कॉपी भेज दी जाएगी।