बिहार : शिक्षा विभाग का क्लर्क सस्पेंड, डीईओ के आदेश को इग्नोर करना पड़ा भारी

बिहार : शिक्षा विभाग का क्लर्क सस्पेंड, डीईओ के आदेश को इग्नोर करना पड़ा भारी

SIWAN : बिहार के सिवान में जिला शिक्षा पदाधिकारी के आदेश की अवहलेना करने पर एक क्लर्क को निलंबित कर दिया गया है. डीईओ की रिपोर्ट पर सारण प्रमंडल के क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक अशोक कुमार मिश्र ने यह एक्शन लिया और तत्काल प्रभाव से आरोपी लिपिक को सस्पेंड कर दिया. बताया जा रहा है कि वरीय अधिकारियों ने शोकॉज भी किया है.


सिवान में जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में तैनात कमलेश पाठक को सस्पेंड किया गया है. क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक ने विभागीय कार्रवाई के लिए भी इस पर जांच टीम भी गठित की है. क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक ने अपने ज्ञापांक 1170 दिनांक 9 अक्टूबर के माध्यम से कहा है कि कमलेश पाठक पर प्रथम दृष्टया उच्च अधिकारियों की आदेश की अवहेलना शिक्षा अधिकारी का और कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही आरोप में निलंबित किया गया है. साथ ही विभागीय कार्रवाई के अधीन की गई है.


क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक के पास जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक 612 दिनांक 7 अक्टूबर को कमलेश पाठक के खिलाफ अनुशंसा भेजी गई थी. इसी अनुशंसा के आलोक में क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक ने कार्रवाई की है. निलंबित क्लर्क कमलेश पाठक का मुख्यालय राजकीय सर्वोदय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बंगरा सारण में निर्धारित किया गया है.


क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक ने अपने आदेश में कहा है कि निलंबित क्लर्क को जीवन निर्वाहन भत्ता का भुगतान सरकारी सेवक नियमावली 2005 के नियम 10 में निहित प्रावधान के आलोक में निर्धारित मुख्यालय में अनुपस्थिति विवरणी प्राप्त होने पर संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा दिया जाएगा.