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03-Aug-2021 11:22 AM
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PATNA : बिहार पुलिस में तैनात एक महिला डीएसपी विवादों में घिर गई हैं. अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को अपने पति की करतूत के कारण फजीहत झेलनी पड़ रही है. दरअसल महिला डीएसपी की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसमें वो अपने पति के साथ दिख रही हैं. लेकिन हैरानी की बात ये है कि महिला डीएसपी के साथ उनके पति भी आईपीएस अफसर की वर्दी में दिख रहे हैं, जिनका पुलिस डिपार्टमेंट से कोई नाता नहीं है. जिले के सीनियर पुलिस अधिकारी की मानें तो महिला डीएसपी के पति ने गैरकानूनी तरीके से आईपीएस की वर्दी पहली है, जो कि किसी भी आम व्यक्ति के लिए नहीं होती.
मामला भागलपुर जिले की कहलगांव डीएसपी रेशु कृष्णा से जुड़ा है. रेशु कृष्णा अचानक से विवादों में घिर गई हैं. उनकी कई तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें वह अपने पति के साथ दिख रही हैं. लेकिन यहां गौर करने वाली बात ये है कि रेशु कृष्णा के पति आईपीएस अफसर की वर्दी में दिख रहे हैं. जबकि भागलपुर एसएसपी का कहना है कि डीएसपी के पति आईपीएस अधिकारी नहीं हैं. जाहिर है रेशु कृष्णा के पति ने गैरकानूनी तरीके से वर्दी को पहना है.
डीएसपी रेशु कृष्णा के पति ने जो वर्दी पहनी है, उसमें कंधे पर आईपीएस का बैच भी लगा रखा है. उनके यूनिफार्म में दिल्ली पुलिस का बैच और नेम प्लेट भी दिख रहा है. एक अन्य तस्वीर में देखा जा रहा है कि रेशु के पति ने एक दूसरी वर्दी पहनी है. जिसमें यूनिफार्म का कलर भी चेंज है. इन्होंने पुलिस की कैप भी पहनी है, जो कैप गजटेड कैडर अधिकारियों को मिलती है.
जानकारी मिली है कि मामले की जांच शुरू होने के बाद कहलगांव एसडीपीओ और उनके पति ने अपने-अपने सोशल मीडिया एकाउंट से पति का आईपीएस वर्दी पहने फोटो को हटा दिया है. हालांकि, फोटो के हटाने से पहले यह तेजी से वायरल हो चुका था, जिसके आधार पर पुलिस मुख्यालय ने जांच बैठाई है.
इस फोटो के आधार पर पुलिस मुख्यालय ने जांच बिठाई है, जिसमें खुलासा हुआ है कि एसडीपीओ के पति आइपीएस अधिकारी नहीं हैं. भागलपुर एसएसपी निताशा गुड़िया ने पूरे मामले की जांच कर पुलिस मुख्यालय को रिपोर्ट भेज दी है. माना जा रहा है कि उक्त जांच रिपोर्ट के आधार पर पुलिस मुख्यालय कहलगांव एसडीपीओ पर कार्रवाई कर सकता है.
फर्स्ट बिहार झारखंड से बातचीत में कहलगांव डीएसपी रेशु कृष्णा ने कहा कि वे इस मामले को लेकर कुछ भी नहीं जानती हैं. उन्हें कोई जानकारी ही नहीं है. मैडम ने कहा कि उन्होंने तस्वीर ही नहीं देखी. फिर उन्होंने कहा कि वे इस बारे में कुछ भी नहीं बोलेंगी. फर्स्ट बिहार ने जब इस मामले में भागलपुर के एसएसपी से बात की तो उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है. कहलगांव से जवाब मांगा गया है. जो जवाब मिलेगा, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी. वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि यह पूरे तरीके से गैरकानूनी है. पुलिस या सेना की वर्दी किसी आम आदमी के लिए नहीं होती.
गौरतलब हो कि सेना और पुलिस की वर्दी आम लोगों के पहनने पर प्रतिबंध है. इससे जुड़ा सशस्त्र बल अधिनियम (एफए), आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम (ओएसए) और भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) में कई प्रावधान है. आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम की धारा 6 में आम लोगों के वर्दी पहनने पर प्रतिबंध है और इसका उल्लंघन करने पर 3 साल की सजा व जुर्माने का धान है. आइपीसी की धारा 140 में 3 महीने तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है.
उधर डीआईजी सुजीत कुमार ने इस मामले में कहा कि "इस संबंध में पुलिस मुख्यालय के स्तर से मामले की जांच एसएसपी से कराई गई थी. मुख्यालय को जांच रिपोर्ट भेजी गई है."