PATNA : पटना हाईकोर्ट ने सीवान नगर परिषद के अध्यक्ष पद से सिंधु देवी को हटाए जाने संबंधी राज्य सरकार के आदेश को निरस्त करते हुए बिहार सरकार पर 25 हजार रूपए का अर्थदंड लगाया है। जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता सिंधु देवी की याचिका पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे मंगलवार को सुनाया।
वित्तीय अनियमितता के आरोप में सीवान नगर परिषद की अध्यक्ष पद से हटाई गई सिंधु देवी को राहत देते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार को अर्थदंड की राशि याचिकाकर्ता को देने का निर्देश दिया है, क्योंकि इस बीच याचिकाकर्ता ने बड़ी मानसिक प्रताड़ना को झेला है।
कोर्ट ने कहा है कि वित्तीय अनियमितता का आरोप लगने के बाद याचिकाकर्ता ने जो स्पष्टीकरण डीएम को दिया, उसे पूरी तरह से नहीं देखा गया और बिना जांच किये ही उसे अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ता को अविलंब उसके पद पर योगदान कराया जाए और अगर सरकार चाहे तो मामले में याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण की जांच करा सकती है।
बताते चलें कि वित्तीय अनियमितता के आरोप में सरकार ने याचिकाकर्ता से जबाब मांगा गया। जिसपर याचिकाकर्ता द्वारा स्पष्टीकरण सरकार को दिया गया, लेकिन सरकार द्वारा बिना जांच किए ही याचिकाकर्ता को अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था।