MADHUBANI: मधुबनी में ADJ -3 वेद प्रकाश मोदी की कोर्ट ने हत्या के दो दोषियों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों ने आरजेडी नेता के भाई की सुपारी देकर हत्या करा दी थी। इस मामले में कोर्ट ने दोनों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने दोनों के ऊपर 30-30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
दरअसल, घटना बबूबरही थाना क्षेत्र के बौधा पोखर पर 13 अप्रैल 2019 में घटी थी। राजद नेता मिंटू सहजादा के भाई अबुल हसनत उर्फ (राजू) से सुरेंद्र भिंडवार ने लाखों रुपए कर्ज के तौर पर लिए थे। कर्ज के पैसे वापस मांगने पर सुरेंद्र भिंड ने जयप्रकाश यादव को अबुल हसनत उर्फ (राजू ) की हत्या की सुपारी दे दी।
13 अप्रैल 2019 सुरेंद्र भिंडवार ने अबुल हसनत उर्फ राजू को बाबूबरही के बैरल चौक पर पेट्रोल पंप के पास बुलाया और वहां पहले से मौजूद जयप्रकाश यादव ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। इस हत्याकांड को लेकर परिजनों के बयान पर थाने में केस दर्ज हुआ और मामला कोर्ट पहुंचा। सरकार की ओर से वरिय अपर लोक अभियोजक मिथिलेश कुमार झा और पीड़ित पक्ष की ओर से वरिय अधिवक्ता संजय कुमार (छोटू), अधिवक्ता विजय कुमार, अधिवक्ता सत्यम पांडेय ने पक्ष रखा।
दोनों पक्ष की दलिलों को सुनने के बाद ADJ -3 वेद प्रकाश मोदी की कोर्ट ने इसम मामले में दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 30-30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। फैसला आने के बाद मृतक के भाई राजद नेता मिंटू सहजादा ने इसे न्याय की जीत बताया है।
रिपोर्ट- कुमार गौरव