ब्रेकिंग न्यूज़

BIHAR: सीतामढ़ी में इंटर छात्र को सिर में गोली, हालत नाजुक, आपसी विवाद में चली गोली BIHAR: आर्थिक तंगी और बीमारी से परेशान पूर्व मुखिया ने पत्नी की गोली मारकर की हत्या, फिर खुद को भी मारी गोली Bihar News: बिहार को जल्द मिलेगा चौथा एयरपोर्ट, विधानसभा चुनाव से पहले पूर्णिया हवाई अड्डा से उड़ान भरने की तैयारी Bihar News: पटना को एक नई स्वास्थ्य सुविधा की सौगात, राज्यपाल ने मौर्या सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का किया उद्घाटन Bihar Crime News: लंबे समय से फरार हार्डकोर महिला नक्सली अरेस्ट, पुलिस और बिहार STF का एक्शन Bihar Crime News: लंबे समय से फरार हार्डकोर महिला नक्सली अरेस्ट, पुलिस और बिहार STF का एक्शन Bihar Politics: ‘लालू-राबड़ी के राज में बिहार के आधा दर्जन चीनी मिलों में लटक गया था ताला’ मंत्री संतोष सुमन का आरजेडी पर बड़ा हमला Bihar Politics: ‘लालू-राबड़ी के राज में बिहार के आधा दर्जन चीनी मिलों में लटक गया था ताला’ मंत्री संतोष सुमन का आरजेडी पर बड़ा हमला BIHAR: फ्री में मटन नहीं देने पर दुकानदार को मारा चाकूा, 12 हजार कैश लूटकर फरार हुआ अपराधी Bihar Crime News: बिहार में शादी से पहले फरार हो गया दूल्हा, मंडप में इंतजार करती रह गई दुल्हन; थाने पहुंचा मामला

37 हज़ार से ज्यादा माध्यमिक शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ, पटना हाईकोर्ट में एसटीईटी 2019 को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

1st Bihar Published by: Updated Fri, 05 Mar 2021 06:46:22 AM IST

37 हज़ार से ज्यादा माध्यमिक शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ, पटना हाईकोर्ट में एसटीईटी 2019 को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

- फ़ोटो

PATNA : बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर राज्य सरकार को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। राज्य में माध्यमिक शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ हो गया है। साल 2019 में ली गई एसटीईटी परीक्षा को चुनौती देते हुए रिएग्जाम के लिए हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका खारिज कर दी गई है। इसके साथ ही एसटीईटी के रिजल्ट पर लगाई हुई हाईकोर्ट की रोक भी हुई स्वतः खत्म हो गई है। पिछले साल सितम्बर  माह में हुई एसटीईटी (2019) की पुनर्परीक्षा  को कानूनी चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं को पटना हाईकोर्ट ने खारिज़ कर दिया। 


गुरुवार को न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन  एमानुल्लाह की एकलपीठ ने आदित्य प्रकाश व अन्य की ओर से दायर रिट याचिका को खारिज़ करते हुए इस मामले में किसी भी कानूनी हस्तक्षेप करने से इनकार किया। गौरतलब है कि इसी मामले में बीते 26 नवम्बर को हाईकोर्ट की एकलपीठ ने एसटीईटी पुनर्परीक्षा के रिजल्ट पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दिया था। गुरुवार को इस रिट याचिका के खारिज़ होने के साथ ही पहले दी गई अदालती  रोक भी स्वतः खत्म हो गयी। अब सूबे के माध्यमिक शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ हो गया है। 


क्या है पूरा मामला ?


याचिकाकर्ता ने दो बिंदुओं पर एसटीईटी की पुनर्परीक्षा परीक्षा को चुनौती दिया था। पहला विरोध ऑनलाइन परीक्षा को लेकर था तो दूसरा परीक्षा के सिलेबस तय नही होना बताया गया था। विद्यालय परीक्षा बोर्ड की तरफ से उनके वरीय अधिवक्ता और बिहार के महाधिवक्ता ने ललित किशोर ने बहस किया। उनका साथ बोर्ड के वकील ज्ञान शंकर ने दिया। बोर्ड की तरफ से याचिका की पुरजोर विरोध करते हुए कहा गया कि हाई स्कूल  शिक्षकों को  इतनी कम्प्यूटर दक्षता ज़रूर होनी चाहिए कि वो ऑनलाइन परीक्षा दे सकें। कोरोना महामारी का समय मे ऑनलाइन परीक्षा का कोई विकल्प नही था।  सितम्बर 2020 में ऑनलाइन के जरिये  हुई पुनर्परीक्षा में कोई गड़बड़ी की शिकायत नही है। सिलेबस के मुद्दे पर बोर्ड की दलील थी कि परीक्षा विज्ञापन में ही यह साफ किया गया था कि प्रश्न उच्चतर माध्यमिक सिलेबस तक के पूछे जाएंगे। हाईकोर्ट ने बोर्ड के  दलीलों को मंज़ूर करते हुए रिट याचिका को  खारिज कर दिया।