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भागलपुर : अग्रिम जमानत के एक मामले में पटना हाईकोर्ट ने कड़ा रूख अपनाते हुए भागलपुर के एडीजे-11 को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. बता दें कि भागलपुर एक केस के पांच आरोपियों को सुनवाई के बगैर अग्रिम जमानत दिए जाने के मामले में भागलपुर के एडीजे-11 को पटना हाईकोर्ट ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है. मिली जानकारी के मुताबिक जस्टिस संदीप कुमार ने अमित कुमार व अन्य की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया है. मामला बगैर केस डायरी का इंतजार किए और बगैर इंज्यूरी रिपोर्ट देखे ही पांच अभियुक्तों को अग्रिम जमानत देने का है.
हाईकोर्ट के समक्ष सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई कि सीता राम यादव, प्रियेश यादव, डब्बू यादव, पप्पू यादव, और चंदन कुमार को 27 अगस्त 2020 को हत्या के प्रयास समेत IPC की अन्य धाराओं में दर्ज मामले में अग्रिम जमानत दी गई है. कोर्ट ने भागलपुर के तत्कालीन डिस्ट्रीक्ट जज द्वारा पिछले छह महीने में नियमित जमानत व अग्रिम जमानत के मामले में पारित किए गए आदेशों की जांच करने का आदेश दिया है. साथ ही इस बात की एक रिपोर्ट भी देने को कहा है, जिसमें उन्हें यह लगे कि भिन्न मीमांसा के लिए तत्कालीन ADJ द्वारा आदेश पारित किया गया है.
हाईकोर्ट ने आगामी 23 नवंबर 2021 तक ADJ को आवश्यक रूप से शोकॉज दाखिल करने का आदेश दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने इस मामले में आगामी 24 नवंबर 2021 तक याचिकाकर्ताओं को गिरफ्तार नहीं करने का आदेश भी दिया है. हाईकोर्ट ने नाथनगर (मधुसूदनपुर) केस संख्या - 316/2019 से जुड़े मामले की केस डायरी की कॉपी भी मांगी है. वहीं अब इस मामले पर आगे की सुनवाई 24 नवंबर 2021 को किया जाएगा.