ब्रेकिंग न्यूज़

Indian Railways : भारतीय रेलवे की नई पहल,ट्रेन में यात्रियों को मिलेगा स्वादिष्ट खान; ऐप से ई-कैटरिंग सेवा शुरू Bihar Election 2025: दूसरे चरण की वोटिंग से पहले बिहार पुलिस का एक्शन, झारखंड की सीमा से हार्डकोर नक्सली अरेस्ट Jharkhad DGP Tadasha Mishra: झारखंड की पहली महिला DGP बनीं तदाशा मिश्रा, पदभार ग्रहण करने के बाद क्या बोलीं? Jharkhad DGP Tadasha Mishra: झारखंड की पहली महिला DGP बनीं तदाशा मिश्रा, पदभार ग्रहण करने के बाद क्या बोलीं? Bihar Election 2025: यूपी के रेलवे स्टेशन से करीब एक करोड़ कैश के साथ पकड़ा गया मोकामा का शख्स, बिहार चुनाव से तार जुड़ने की आशंका Bihar Election 2025: यूपी के रेलवे स्टेशन से करीब एक करोड़ कैश के साथ पकड़ा गया मोकामा का शख्स, बिहार चुनाव से तार जुड़ने की आशंका Bihar Election 2025 : ऐतिहासिक मतदान के बाद चुनावी समर में बढ़ा सियासी तापमान, PM मोदी ने कहा - अब नहीं चाहिए कट्टा सरकार Bihar Election 2025: संपत्ति के नाम पर कुछ भी नहीं, फिर भी बिहार चुनाव में आजमा रहे किस्मत, कौन हैं BSP उम्मीदवार सुनील चौधरी? Bihar assembly election : 'खानदानी लुटेरे फिर से लूटने आए हैं, लालटेन डकैती का साधन', बिहार में दिखा सीएम योगी का अलग अंदाज़; कहा - जो राम का नहीं वह किसी काम का नहीं Delhi Airport : दिल्ली एयरपोर्ट से नहीं उड़ी फ्लाइट, यात्री करते रहे लंबा इंतजार; जानिए क्या रही वजह

बीएड कॉलेजों में लेक्चरर बहाली को झटका, हाईकोर्ट ने 451 लेक्चररों की नियुक्ति रद्द की

1st Bihar Published by: Updated Tue, 23 Mar 2021 07:22:42 AM IST

बीएड कॉलेजों में लेक्चरर बहाली को झटका, हाईकोर्ट ने 451 लेक्चररों की नियुक्ति रद्द की

- फ़ोटो

PATNA : राज्य के टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजों यानी बीएड कॉलेजों में लेक्चररों की बहाली को बड़ा झटका लगा है। पटना हाईकोर्ट ने सरकारी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में की गई 451 लेक्चररों की बहाली को रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति डॉक्टर अनिल कुमार उपाध्याय की एकलपीठ ने रवि कुमार समेत कई अन्य की तरफ से दायर तीन रिट याचिकाओं को मंजूर करते हुए यह आदेश दिया है। 


इस मामले में पटना हाईकोर्ट के अंदर आवेदकों की तरफ से अधिवक्ता सुनील कुमार सिंह और योगेंद्र कुमार ने कोर्ट को बताया कि बीपीएससी ने साल 2016 में सरकारी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में 478 लेक्चररों की बहाली के लिए विज्ञापन निकाला था। इस विज्ञापन में विकलांग छात्रों को ट्रेनिंग देने के लिए 38 समावेशी शिक्षा के लिए रखे गए थे। लेकिन इन पदों पर योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति नहीं की गई। यहां तक कि प्रकाशित विज्ञापन में कोई बदलाव नहीं किया गया। नियुक्ति संबंधी नियमों का उल्लंघन बताते हुए याचिकाकर्ताओं ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। 


इस मामले पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने सरकार को बार-बार जवाब दाखिल करने का मौका दिया लेकिन कोर्ट के आदेश के बावजूद सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। अब कोर्ट ने अपने आदेश में पूरी बहाली कोई निरस्त कर दिया है। बीएड कॉलेजों में लेक्चररों की बहाली को कोर्ट के इस फैसले से बड़ा झटका लगा है।