PATNA: बिहार सरकार पंचायत सदस्य को अब हथियार रखने की परमिशन दे रही है। मुखिया से लेकर वार्ड सदस्य तक हथियार का लाइसेंस अब ले सकते हैं। सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए शस्त्र लाइसेंस देने का आदेश जारीकिया है। पंचायती राज विभाग के निदेशक रंजीत कुमार सिंह ने सभी जिलों के DM को पत्र भेज दिया है। निर्देश दिया गया कि सभी जनप्रतिनिधियों को कैंप लगाकर लाइसेंस दिया जाए।
त्रिस्तरीय पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों की हत्याओं के मामले को सरकार ने काफी गंभीरता से लिया है। वहीं पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि सभी जिला पदाधिकारियों को कैंप लगाकर लाइसेंस दिया जाये। पंचायती राज विभाग ने गृह विभाग की अनुमति के बाद यह आदेश जारी किया है।
राज्य में 2.59 लाख जनप्रतिनिधियों पद
बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत में तकरीबन 2 लाख 59 हजार 260 जनप्रतिनिधि पद हैं। इसमें मुखिया 8387 हैं। सरपंच भी 8387 हैं। वार्ड पार्षदों की संख्या 1 लाख 14 हजार 667 है। जबकि पंचायत समिति सदस्य 11 हजार 491 हैं। जिला परिषद सदस्य 1161 हैं और पंच 1 लाख 14 हजार 667 हैं। जिन्हे बिहार सरकार लाइसेंस निर्गत करना होगा।
पंचायत सदस्य लगा रहे सुरक्षा की गुहार
आपको बता दें कि, बिहार में पंचायत चुनाव के बाद से कई बार मुखिया समेत अन्य पंचायत प्रतिनिधियों पर हमले मामला सामने आया है। वह सरकार से सुरक्षा की गुहार लगाते रहे हैं। वहीं, सरकार को इस फैसले से यह उम्मीद है कि ऐसा करने से उन पर दुराबा हमला नहीं होगा।