ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar Assembly : नीतीश कुमार ने शीतकालीन सत्र में राज्यपाल अभिभाषण पर रखा बिहार के शिक्षा और स्वास्थ्य में किए गए विकास का पूरा ब्यौरा Bihar Assembly Deputy Speaker : नरेंद्र नारायण यादव बने बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष, सर्वसम्मति से हुआ निर्विरोध चयन Land for Job case : लैंड फॉर जॉब केस में आज नहीं तय हुए आरोप, अब 8 दिसंबर को होगी सुनवाई; लालू परिवार को मिली थोड़ी राहत Bihar news : नालंदा में ओवरब्रिज पर मारुति कार और स्कॉर्पियो की भीषण टक्कर, आग लगने से एक की मौत; चार गंभीर Patna police : पटना में तीन नई पुलिस लाइन: बाढ़, मनेर और संपतचक में जल्द शुरू होगा निर्माण; अपराध नियंत्रण में मिलेगा बड़ा फायदा rasgulla fight wedding : शादी समारोह में रसगुल्ला विवाद, दुल्हन पक्ष ने किया शादी से इंकार; वीडियो वायरल Bihar News: भीषण सड़क हादसे में सुरक्षाकर्मी की मौत के बाद बवाल, आक्रोशित लोगों ने किया NH जाम Ganga bridge Buxar : बिहार-यूपी सड़क संपर्क होगा आसान, गंगा पुल और NH-922 कनेक्टिविटी से गाड़ियां फर्राटेदार दौड़ेंगी; लाखों लोग होंगे लाभान्वित Bihar Assembly : विधानसभा की शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन, राज्यपाल के अभिभाषण पर होगी चर्चा; उपाध्यक्ष का होगा चुनाव bihar land : बिहार में इन लोगों के लिए नहीं होगी जमीन की कोई कमी, अतिक्रमण होने पर नपेंगे अधिकारी; विभाग का सख्त निर्देश

बार -बार कोर्ट के आदेश की अवहेलना, अब SHO की सैलरी रोकने का आया फरमान

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Thu, 05 Sep 2024 10:07:42 AM IST

बार -बार कोर्ट के आदेश की अवहेलना, अब SHO की सैलरी रोकने का आया फरमान

- फ़ोटो

BUXAR : बिहार के बक्सर से एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। यहां कोर्ट के आदेश की बार-बार अवहेलना करने पर अपर जिला जज 13 प्रमोद कुमार पांडेय की अदालत ने तीन मामलों में डेहरी थानाध्यक्ष के वेतन भुगतान पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। साथ ही तीनों मामलों के अनुसंधानकर्ता पर दो-दो हजार रुपए स्थगन व्यय के रूप में हर्जाना भी लगाया है। 


वहीं, अदालत ने तीनों मामलों में शो-कॉज जारी की है। वहीं हर्जाने की राशि जिला विधिक सेवा प्राधिकार में जमा करने और 10 सितंबर 2024 के पूर्व आदेश का अनुपालन करते हुए अदालत में सदेह उपस्थित होकर जवाब देने को कहा है। जानकारी हो कि, डेहरी थाना कांड संख्या 128/21 के आरोपित ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की है, जिस पर सुनवाई करते हुए केस डायरी व आपराधिक इतिहास की मांग की गई थी। 30 अगस्त 24 के पूर्व हर हाल में इसे उपलब्ध कराने का आदेश मिला था। 


इस आदेश के बाद भी डेहरी थानाध्यक्ष ने आदेश का पालन नहीं किया। उधर, डेहरी नगर थाना कांड संख्या 1001/2020 के आरोपित ने भी अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। जिस पर सुनवाई करते हुए केस डायरी और आपराधिक इतिहास की मांग की गई थी। वहीं डेहरी नगर थाना कांड संख्या 428/24 के आरोपित ने भी अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। 


जिसमें केस डायरी की मांग की गई थी। हर हाल में 29 अगस्त 24 के पूर्व इसे जमा करने का आदेश मिला था। लेकिन डेहरी थानाध्यक्ष और केस के अनुसंधानकर्ता द्वारा आज तक आदेश का अनुपालन नहीं किया गया। अदालत का कहना था कि यह घोर लापरवाही है। केस डायरी व आपराधिक इतिहास जमा नहीं करने से जमानत आवेदनों पर सुनवाई लगातार बाधित हो रही है।