ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar Cabinet 2025: लालू के करीबी रामकृपाल कैसे बनें नीतीश के भरोसेमंद, पहली बार मिली बिहार कैबिनेट में जगह? Tejashwi Yadav wishes : नीतीश कुमार ने 10वीं बार ली सीएम पद की शपथ, तेजस्वी यादव ने दी बधाई और जताई नई सरकार से उम्मीद Bihar BJP President : बिहार बीजेपी में बदलाव की आहट, दिलीप कुमार जायसवाल के मंत्री बनने के बाद नए प्रदेश अध्यक्ष की तलाश तेज Bihar NDA Government : Bihar NDA Government : नीतीश कुमार ने 10वीं बार ली CM पद की शपथ, अब बुलाई कैबिनेट की बैठक; 26 नए मंत्रियो के साथ बनी सरकार Bihar Politics: बिहार में बनी नई सरकार: 26 मंत्रियों ने शपथ ली, 19 पुराने चेहरे बाहर; इतने नए चेहरों की एंट्री Bihar Caste Politics : भाजपा ने 'ब्राह्मण' को किया हाफ..! नीतीश कैबिनेट में किस जाति के कितने मंत्री, सभी की जाति जानिए... Deepak Prakash Kushwaha: कौन हैं दीपक प्रकाश कुशवाहा? जो नहीं लड़े चुनाव, फिर भी बन गए मंत्री Bihar Minister List : मैं शपथ लेता हूं कि …', BJP, JDU, HAM, LJP और राष्ट्रीय लोक मोर्चा से कौन-कौन बने मंत्री, देखें पूरी लिस्ट नीतीश सरकार का नया मंत्रिमंडल घोषित: सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, श्रेयसी सिंह सहित कई नेताओं को मंत्रालय की जिम्मेदारी, कुल 26 लोगों को मिली जगह Vijay Kumar Sinha Oath : मैं विजय कुमार सिन्हा… विजय सिन्हा दूसरी बार बनने जा रहे उपमुख्यमंत्री, लिया मंत्री पद की शपथ

बार -बार कोर्ट के आदेश की अवहेलना, अब SHO की सैलरी रोकने का आया फरमान

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Thu, 05 Sep 2024 10:07:42 AM IST

बार -बार कोर्ट के आदेश की अवहेलना, अब SHO की सैलरी रोकने का आया फरमान

- फ़ोटो

BUXAR : बिहार के बक्सर से एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। यहां कोर्ट के आदेश की बार-बार अवहेलना करने पर अपर जिला जज 13 प्रमोद कुमार पांडेय की अदालत ने तीन मामलों में डेहरी थानाध्यक्ष के वेतन भुगतान पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। साथ ही तीनों मामलों के अनुसंधानकर्ता पर दो-दो हजार रुपए स्थगन व्यय के रूप में हर्जाना भी लगाया है। 


वहीं, अदालत ने तीनों मामलों में शो-कॉज जारी की है। वहीं हर्जाने की राशि जिला विधिक सेवा प्राधिकार में जमा करने और 10 सितंबर 2024 के पूर्व आदेश का अनुपालन करते हुए अदालत में सदेह उपस्थित होकर जवाब देने को कहा है। जानकारी हो कि, डेहरी थाना कांड संख्या 128/21 के आरोपित ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की है, जिस पर सुनवाई करते हुए केस डायरी व आपराधिक इतिहास की मांग की गई थी। 30 अगस्त 24 के पूर्व हर हाल में इसे उपलब्ध कराने का आदेश मिला था। 


इस आदेश के बाद भी डेहरी थानाध्यक्ष ने आदेश का पालन नहीं किया। उधर, डेहरी नगर थाना कांड संख्या 1001/2020 के आरोपित ने भी अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। जिस पर सुनवाई करते हुए केस डायरी और आपराधिक इतिहास की मांग की गई थी। वहीं डेहरी नगर थाना कांड संख्या 428/24 के आरोपित ने भी अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। 


जिसमें केस डायरी की मांग की गई थी। हर हाल में 29 अगस्त 24 के पूर्व इसे जमा करने का आदेश मिला था। लेकिन डेहरी थानाध्यक्ष और केस के अनुसंधानकर्ता द्वारा आज तक आदेश का अनुपालन नहीं किया गया। अदालत का कहना था कि यह घोर लापरवाही है। केस डायरी व आपराधिक इतिहास जमा नहीं करने से जमानत आवेदनों पर सुनवाई लगातार बाधित हो रही है।