ब्रेकिंग न्यूज़

PM और एक महिला विधायक का मॉर्फ कर FB पर आपत्तिजनक फोटो डालने वाले शख्स के खिलाफ केस दर्ज, बिहार पुलिस ने लिया एक्शन धनकूबेर निकला उत्पाद अधीक्षक अनिल आजाद: करोड़ों की जमीन और निवेश का खुलासा, जानिये पत्नी के नाम पर कितना है जमीन? SAHARSA: गैस लीकेज रहने के कारण सिलेंडर में लगी आग, बाप-बेटे झुलसे लालू की पार्टी पर जीतन राम मांझी ने कसा तंज, कहा.. बिहार में आरजेडी का हश्र डायनासोर के जैसा होगा Amazon ने लॉन्च किया नया Price History फीचर, अब सेल की ‘फर्जी डिस्काउंट’ ट्रिक से बचेगा ग्राहक Bihar News: बिहार के स्कूलों में लागू होगा डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम, टैबलेट से बच्चों और शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी Bihar road construction : बिहार में गांवों में बदलेगी सड़कों की सूरत , ग्रामीण कार्य मंत्री का बड़ा फैसला; अब सरकार लीज पर लेगी जमीन अपने कलेजे के टुकड़े के लिए तेंदुए से भिड़ गई महिला: किसी तरह बचाई बेटे की जान, घायल मां-बेटे अस्पताल में भर्ती Infants Health Risk: बिहार में मां की दूध में मिला खतरनाक जहर, हो जाएं सावधान; जान लें पूरी खबर Bihar Encroachment Drive : बिहार में नई सरकार बनते ही ऑपरेशन बुलडोजर शुरू, कई शहरों में अतिक्रमण हटाने पर मची अफरा-तफरी

बार -बार कोर्ट के आदेश की अवहेलना, अब SHO की सैलरी रोकने का आया फरमान

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Thu, 05 Sep 2024 10:07:42 AM IST

बार -बार कोर्ट के आदेश की अवहेलना, अब SHO की सैलरी रोकने का आया फरमान

- फ़ोटो

BUXAR : बिहार के बक्सर से एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। यहां कोर्ट के आदेश की बार-बार अवहेलना करने पर अपर जिला जज 13 प्रमोद कुमार पांडेय की अदालत ने तीन मामलों में डेहरी थानाध्यक्ष के वेतन भुगतान पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। साथ ही तीनों मामलों के अनुसंधानकर्ता पर दो-दो हजार रुपए स्थगन व्यय के रूप में हर्जाना भी लगाया है। 


वहीं, अदालत ने तीनों मामलों में शो-कॉज जारी की है। वहीं हर्जाने की राशि जिला विधिक सेवा प्राधिकार में जमा करने और 10 सितंबर 2024 के पूर्व आदेश का अनुपालन करते हुए अदालत में सदेह उपस्थित होकर जवाब देने को कहा है। जानकारी हो कि, डेहरी थाना कांड संख्या 128/21 के आरोपित ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की है, जिस पर सुनवाई करते हुए केस डायरी व आपराधिक इतिहास की मांग की गई थी। 30 अगस्त 24 के पूर्व हर हाल में इसे उपलब्ध कराने का आदेश मिला था। 


इस आदेश के बाद भी डेहरी थानाध्यक्ष ने आदेश का पालन नहीं किया। उधर, डेहरी नगर थाना कांड संख्या 1001/2020 के आरोपित ने भी अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। जिस पर सुनवाई करते हुए केस डायरी और आपराधिक इतिहास की मांग की गई थी। वहीं डेहरी नगर थाना कांड संख्या 428/24 के आरोपित ने भी अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। 


जिसमें केस डायरी की मांग की गई थी। हर हाल में 29 अगस्त 24 के पूर्व इसे जमा करने का आदेश मिला था। लेकिन डेहरी थानाध्यक्ष और केस के अनुसंधानकर्ता द्वारा आज तक आदेश का अनुपालन नहीं किया गया। अदालत का कहना था कि यह घोर लापरवाही है। केस डायरी व आपराधिक इतिहास जमा नहीं करने से जमानत आवेदनों पर सुनवाई लगातार बाधित हो रही है।