PATNA: हैरान कर देने वाला मामला बिहार के सहरसा जिले से सामने आया है, जहां करीब 34 साल पहिला एक कांस्टेबल ने ट्रेन में सब्जी की टोकरी लेकर जा रही महिला से रिश्वत के तौर पर 20 रुपए ले लिए थे। अब इस मामले में आरोपी हवालदार पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। कोर्ट के आदेश के बाद किसी भी वक्त घूसखोर हवालदार की गिरफ्तारी हो सकती है।
दरअसल, 34 साल पुराने केस में निगरानी की कोर्ट ने आरोपी हवालदार को अरेस्ट कर अदालत में पेश करने का आदेश जारी किया है। सहरसा रेलवे स्टेशन पर सब्जी की टोकरी लेकर जा रही महिला सीता देवी से हवालदार सुरेश प्रसाद सिंह ने रिश्वत के तौर पर 20 रुपए वसूल लिए थे। इस मामले में आरोपी साल 1999 से फरार चल रहा है।
अब 34 साल पुराने केस में विशेष निगरानी कोर्ट के जज सुदेश श्रीवास्तव ने डीजीपी को पत्र लिखकर फरार हवालदार को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने को कहा है। पत्र में कहा गया है कि पटना हाई कोर्ट ने इस केस के लंबित रहने को गंभीरता से लिया है। आरोपी के खिलाफ गिरफ्तारी और कुर्की जब्ती के आदेश को पुलिस पूरा नहीं कर सकी है।
विशेष निगरानी कोर्ट के जज ने डीजीपी को लिखे पत्र में कहा है कि फरार चल रहे हवालदार को कोर्ट में पेश करने की व्यवस्था करें ताकि वर्षों से लंबित इस मामले का निष्पादन किया जा सके। बता दें कि आरोपी हवालदार ने उस वक्त चालाकी दिखाते हुए अपना पता गलत दे दिया था और कोर्ट में कई तारिखों पर वह पेश नहीं हुआ। पटना हाईकोर्ट ने लंबित मामलों की सुनवाई के दौरान आरोपी की चालाकी को पकड़ा है।