ब्रेकिंग न्यूज़

पटना फतुहा में टाटा कमर्शियल गाड़ियों के सबसे बड़े शोरूम ‘बुद्ध शक्ति’ का उद्घाटन, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किया शुभारंभ FASTag Yogna: कार, जीप, वैन मालिकों के लिए बड़ी खबर....3000 रू का पास बनाएं और देशभर में करें यात्रा अब घरों में इन्वर्टर लगाने की नहीं पड़ेगी जरूरत: बिहार के 15 शहरों में लगने जा रही हाई-कैपेसिटी बैटरी इन्वर्टर, पावर कट होते ही 4 घंटे मिलेगी बिजली Bihar News: सड़क हादसे में अनियंत्रित होकर पलटी यात्रियों से भरी बस, 15 घायल Bihar Crime News: चर्चित 'देवर-भाभी' हत्याकांड में तीनों सीरियल किलर को उम्रकैद की सजा Bihar News: परिवहन विभाग की जांच के दौरान हादसे में पुलिसकर्मी घायल, मदद करने की बजाय मौके से फरार हुए अफसर Bihar News: सोशल मीडिया के जुनून ने ली जान की बाजी, युवक रेल इंजन पर चढ़कर हुआ घायल Life Style: नकली कॉफी से रहें सावधान, आपकी सुबह की चुस्की बिगाड़ सकती है सेहत Bihar News: विधान परिषद डाटा डिलीट मामले में SIT का गठन, CIBER SP की अगुआई में 6 सदस्यीय टीम करेगी जांच Bihar Crime News: गया में युवक की पीट-पीटकर हत्या, परिजनों का पुलिस के खिलाफ हंगामा

आरा ब्लास्ट कांड में कोर्ट का बड़ा फैसला, दोषी लंबू शर्मा को फांसी की सजा

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Wed, 05 Apr 2023 03:20:21 PM IST

आरा ब्लास्ट कांड में कोर्ट का बड़ा फैसला, दोषी लंबू शर्मा को फांसी की सजा

- फ़ोटो

ARA: इस वक्त की बड़ी खबर भोजपुर से आ रही है, जहां आरा की कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। आरा कोर्ट में हुए बम ब्लास्ट के मामले में अदालत ने दोषी कुख्यात लंबू शर्मा को फिर से फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी लंबू शर्मा को पहले ही दोषी करार किया था। इससे पहले भी आरा की कोर्ट ने लंबू शर्मा को फांसी की सजा सुनाई थी लेकिन पटना हाईकोर्ट ने सजा पर रोक लगाते हुए केस को फिर से निचली अदालत में भेज दिया था। अब आरा की निचली अदालत ने दोषी लंबू शर्मा को फिर से फांसी की सजा सुनाई है।


बता दें कि 23 जनवरी 2015 को आरा कोर्ट में बम धमाके के बाद हड़कंप मच गया था। कोर्ट परिसर में उत्तर प्रदेश की एक महिला नगीना देवी के बैग में बम विस्फोट किया गया था। इस विस्फोट में नगीना देवी के चिथड़े उड़ गए थे जबकि धमाके में घालय हुए सिपाही अमित कुमार की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। बम ब्लास्ट के दौरान लंबू शर्मा औरअखिलेश उपाध्याय को पुलिसपेशी के लिए कोर्ट में लेकर आई थी।


जेल में बंद लंबू शर्मा ने आरा कोर्ट में धमाके की साजिश रची थी। उसके कहने पर ही नगीना देवी बैग में बम लेकर कोर्ट पहुंची थी और धमाका किया था।धमाका इतना जबरदस्त था कि कोर्ट परिसर में अफरा-तफरी मच गई थी और इसी का फायदा उठाते हुए लंबू शर्मा और अखिलेश उपाध्याय फरार हो गए थे। लंबू शर्मा को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था। बाद में अखिलेश उपाध्याय भी गिरफ्तार हो गया था।


करीब चार साल पहले 20 अगस्त, 2019 को आरा कोर्ट ने बम ब्लास्ट मामले में मुख्य दोषी लंबू शर्मा को फांसी की सजा सुनाई थी। कोर्ट नेसात अन्य दोषियों नईम मियां, अखिलेश उपाध्याय, अंशू कुमार, श्याम विनय वर्मा, चांद मियां, प्रमोद सिंह और रिंकू यादव को आजीवन कारावास की सजा दी थी। इसके साथ ही कोर्ट ने सभी पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना भीलगाया था। इस मामले में कोर्ट ने पूर्व विधायक सुनील पांडेय, संजय सोनार और विजय शर्मा को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था।


तब पटना हाईकोर्ट ने निचली अदालत को केस वापस करकरते हुए दोबारा सजा सुनाने का निर्देश दिया था। आरा कोर्ट ने लंबू शर्मा की फांसी की सजा बरकरार रखी है। उसे अररिया कोर्ट से आरा लाया जा रहा है। आरा सिविल कोर्ट 8 के न्यायाधीश वीरेंद्र चौबे ने बुधवार को कुख्यात लंबू शर्मा को फिर से फांसी की सजा सुनाई।