आनंद मोहन की रिहाई की हड़बडी में सरकार का तमाशा: काफी पहले मर चुके कैदी को भी रिहा करने का जारी कर दिया आदेश

आनंद मोहन की रिहाई की हड़बडी में सरकार का तमाशा: काफी पहले मर चुके कैदी को भी रिहा करने का जारी कर दिया आदेश

PATNA : डीएम जी. कृष्णैया हत्याकांड के दोषी बाहुबली नेता आनंद मोहन की रिहाई के लिए बिहार सरकार ने अजीबो-गरीब खेल कर दिया. दरअसल आनंद मोहन की रिहाई को सही ठहराने के लिए राज्य सरकार ने उनके साथ साथ कुल 27 कैदियों की जेल से रिहाई का आदेश जारी किया है. अब पता चल रहा है कि राज्य सरकार ने हड़बड़ी में ऐसे कैदी की भी रिहाई का आदेश जारी कर दिया जिसकी मौत महीनों पहले हो चुकी है.


मृतक की रिहाई

आनंद मोहन की रिहाई के लिए बिहार सरकार के विधि विभाग ने 24 जून को नोटिफिकेशन जारी किया. इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार ने 27 ऐसे कैदियों को रिहा करने का फैसला लिया है जो 14 साल की कैद की सजा काट चुके हैं. सरकार की सूची में 11वें नंबर पर आनंद मोहन का नाम है. लेकिन इसी सूची में 15वें नंबर पर कैदी पतिराम राय का भी नाम है. सरकारी आदेश के मुताबिक 1988 में उम्र कैद की सजा पाने वाले पतिराम राय बक्सर के ओपेन जेल में बंद हैं औऱ उनकी उम्र 93 साल हो चुकी है. उन्हें उम्र कैद की सजा से रिहाई का आदेश पारित किया गया.


फर्स्ट बिहार ने कैदियों की रिहाई को लेकर बक्सर ओपेन जेल के अधीक्षक राजीव कुमार से बात की. उन्होंने बताया कि सरकार के आदेश पर बक्सर ओपेन जेल से पांच कैदी को रिहा करना था. लेकिन इसमें से एक कैदी पतिराम राय की मौत पिछले ही साल हो चुकी है. तकरीबन 6 महीने पहले यानि पिछले साल नवंबर में ही पतिराम राय की मौत हो गयी थी. जेल अधीक्षक ने बताया कि पांच में से बाकी बचे चार कैदियों की रिहाई की प्रक्रिया जारी है. इनमें से तीन की रिहाई आज हो गयी. वहीं, रामाधार राम को उम्र कैद के साथ साथ अर्थ दंड की भी सजा मिली थी. उन्होंने अर्थ दंड जमा नही किया था. लिहाजा उनकी रिहाई नहीं की गयी है. अर्थदंड जमा करने पर उनकी भी रिहाई कर दी जायेगी.