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1st Bihar Published by: HARERAM DAS Updated Wed, 05 Jun 2024 07:08:00 PM IST
BEGUSARAI: बेगूसराय एक्साइज कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सुनील कुमार चौबे ने अवैध शराब से जुड़े एक मामले में सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया। बलिया थाना कांड संख्या 52 /2023 की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपित सुरेश कुमार को 7 साल की कारावास की सजा सुनाई साथ ही एक लाख रूपये का अर्थदंड भी लगाया।
बता दें कि पटना जिले के फतुहा थाना क्षेत्र के जेटली निवासी सुरेश कुमार पर अवैध शराब बेचने के आरोप सिद्ध होने के बाद दोषी ठहराया गया। सजा के बिंदुओं पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपित सुरेश कुमार को बिहार मद्य निषेध अधिनियम की धारा 30(ए) में दोषी पाते हुए 7 साल सश्रम कारावास और एक लाख रूपया जुर्माना लगाया।
अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक रेहान खुर्शीद और पंकज कुमार वर्मा ने कुल चार गवाहों की गवाही कराई। आरोपित पर आरोप है कि 17 फरवरी 2023 को पिकअप वैन जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर BR 09R /2071 है जिससे खगड़िया से बेगूसराय ला रहे थे तभी एनएच 31 मानसरोवर होटल के पास जब गाड़ी की जांच की गयी तब पिकअप वैन से 901 लीटर अवैध विदेशी शराब बरामद किया गया।