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1st Bihar Published by: Updated Wed, 03 Feb 2021 08:09:02 AM IST
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PATNA : राज्य में काम कर रहे संविदा कर्मियों के लिए नीतीश सरकार ने एक के नया फरमान जारी कर दिया है. राज्य के सरकारी कर्मियों की तरह अब संविदा या नियोजित कर्मियों को भी अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होगा. सामान्य प्रशासन विभाग ने इसे लेकर गाइडलाइन जारी किया था और अब ग्रामीण विकास विभाग बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसायटी में इसका आदेश जारी कर दिया है.
बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी ने जो आदेश जारी किया है उसके मुताबिक 6 और दायित्वों का विवरण समर्पित करने के लिए बीआरडीएसएचआरएमएस रिपोर्ट के पर्सनल डिटेल भाग में ऐसेट डिक्लेरेशन फॉर्म उपलब्ध कराया गया है. सभी संविदा और नियोजित कर्मियों को यह फॉर्म आवश्यक रूप से भरना होगा. फरवरी के अंत तक के संविदा कर्मियों और नियोजित कर्मियों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा अनिवार्य तौर पर देना होगा.
इतना ही नहीं संविदा और नियोजित कर्मियों को वित्तीय वर्ष के अनुसार बैंक फाइनेंसियल संस्था या किसी अन्य जगह से लिए गए लोन की जानकारी भी देनी होगी. साथ-साथ यह भी बताना होगा कि लोन की कितनी राशि जमा की जा चुकी है और कितनी बाकि है. यह सारी जानकारी वेब पोर्टल पर उपलब्ध फॉर्म के अंदर ही देनी होगी. संविदा कर्मियों के लिए जॉब फॉर्म जारी किया गया है उसमें राज्य सरकार की देनदारी से जुड़ी जानकारी जैसे बिजली बिल आदि के बारे में भी एक कॉलम में जानकारी मांगी गई है.