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1st Bihar Published by: Updated Mon, 06 Jan 2020 01:26:59 PM IST
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DESK : यूआईडीएआई ने आम आदमी को बड़ी राहत दी है. अब आधार कार्ड में आसानी से आप अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हैं. इसके लिए बस कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए.
अब आधार कार्ड में नाम बदलने के लिए दो बार मौका मिलेगा. जिसके लिए आपके पास देने पासपोर्ट, पैनकार्ड, मतदाता आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा जारी पहचान पत्र, शैक्षणिक संस्थान का लेटर हेड, हथियार लाइसेंस, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र, पेंशनकर्ता फोटो कार्ड, आवास प्रमाण पत्र जिसमें फोटो हो, ग्राम पंचायत प्रमुख द्वारा लेटर हेड पर जारी पते का प्रमाण पत्र में से कोई एक दस्तावेज होना चाहिए. जिसे लेकर आप आधार सेंटर जाकर अपना नाम सुधार करवा सकते हैं.
जन्म तिथि में सुधार के लिए कुछ शर्तें रखी गई है. यदि जन्म तिथि में बदलाव की स्थिति में तीन साल से कम का अंतर तो संबंधित दस्तावेज के साथ किसी नजदीकी आधार सुविधा केन्द्र में जाकर उसमें सुधार करवा सकते हैं. उम्र में यदि तीन साल से अधिक का अंतर है तो आपको क्षेत्रीय आधार केन्द्र में दस्तावेज लेकर जाना पड़ेगा. आधार में लिंग में सुधार की सुविधा अब एक बार ही मिलेगी. जन्म तिथि में बदलाव के लिए जन्म प्रमाण पत्र, पैनकार्ड, पासपोर्ट, लेटर हेड पर ग्रुप-ए राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी जन्मतिथि, फोटो पहचान पत्र का प्रमाणपत्र, केंद्र सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना फोटो कार्ड या पूर्व सैनिक फोटो आईडी लेटरहेड, कक्षा 10वीं या 12वीं का सर्टिफिकेट, फोटो आईडी कार्ड और पहचान पत्र में से कोई एक दस्तावेज होना चाहिए.