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1st Bihar Published by: First Bihar Updated Fri, 02 Aug 2024 12:30:14 PM IST
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PATNA : बिहार लोक सेवा आयोग की शिक्षक बहाली परीक्षा के फेज 3 को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। राज्य के अंदर बिहार लोक सेवा आयोग की शिक्षक बहाली परीक्षा फेज 3 में आरक्षण का पुराना कोटा ही लागू होगा। बिहार सरकार द्वारा आरक्षण का दायरा 50 से बढ़ाकर 65 फीसदी किए जाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सभी जिलों को निर्देश जारी किया है।
दरअसल, प्राथणिक शिक्षा निदेशक मिथिलेश मिश्रा ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों (डीईओ) को पत्र लिखकर 50 फीसदी आरक्षण के अनुसार बीपीएससी शिक्षक बहाली फेज 3 में नियुक्ति करने के निर्देश दिए हैं। शिक्षा विभाग ने अपने पत्र में कहा कि बैकलॉग रिक्तियों की गणना करके 50 फीसदी आरक्षण के साथ नए सिरे से रोस्टर तैयार किया जाए। इस संबंध में सभी डीईओ को एक सप्ताह के भीतर में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं।
मालूम हो कि, शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण के लिए वर्ग 1-5 और वर्ग 6-8 की रिक्तियों का रोस्टर क्लियर करने की प्रक्रिया चल रही है। फेज 3 के लिए मार्च महीने में परीक्षा आयोजित की गई थी। हालांकि, पेपर लीक होने के चलते उसे रद्द कर दिया गया था। इसके बाद जून महीने में फिर से इस परीक्षा का आयोजन हुआ। इसमें 87774 पदों पर बहाली के लिए बड़ी श्खया में शिक्षक अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया।
उधर, प्राथमिक शिक्षा निदेशक मिथिलेश मिश्रा ने सभी डीईओ से कहा कि स्थिति बदल सकती है। ऐसे में हमें सुनिश्चित करना है कि परिणाम पर इसका कोई असर न हो। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार द्वारा एससी, एसटी, पिछड़ा और अति पिछड़ा आरक्षण को 50 से बढ़ाकर 65 फीसदी किए जाने के फैसले पर पटना हाई कोर्ट की रोक को बरकरार रखा था। अब इस मामले में सितंबर महीने में सुनवाई होनी है। तब तक राज्य में विभिन्न पदों पर बहाली पुराने कोटा फॉर्मूले से ही हो सकती है।