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3 साल की मासूम से रेप और मर्डर के दोषी को हाईकोर्ट ने दी फांसी की सजा

1st Bihar Published by: Updated Fri, 27 Dec 2019 02:34:51 PM IST

3 साल की मासूम से रेप और मर्डर के दोषी को हाईकोर्ट ने दी फांसी की सजा

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SURAT: गुजरात हाईकोर्ट ने तीन साल की मासूम बच्ची के साथ रेप और मर्डर के गुनहगार को फांसी की सजा दी है. गुजरात के सूरत में मासूम बच्ची के साथ अनिल यादव नाम के युवक ने पिछले साल रेप और मर्डर की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था. गुजरात हाईकोर्ट ने इस केस में फैसला देते हुए गुड़िया के गुनहगार को फांसी की सजा सुनाई है. 


आपको बता दें कि पिछले साल 14 अक्टूबर को बिहार के बक्सर के रहने वाले अनिल यादव नाम के युवक ने सूरत के लिम्बयात इलाके में 3 साल की मासूम के साथ पहले रेप किया फिर उसकी हत्या करके फरार हो गया. पुलिस को बच्ची का शव एक प्लास्टिक के बैद के अंदर मिला था जिसे पानी के कंटेनर के पीछे छिपाया गया गय़ा था. जिस कमरे से बच्ची का शव मिला था उसे बंद करके आरोपी भाग गया था.


घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी बक्सर भागकर आ गया था. गुजरात पुलिस आरोपी की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही थी. बिहार पुलिस की मदद से गुजरात पुलिस ने आरोपी को बक्सर जिले के मनिया गांव से गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट में पेश किया. जिसके बाद इस केस की सुनवाई करते हुए गुजरात हाईकोर्ट ने दोषी को फांसी की सजा सुनाई है.