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SARAN : बिहार सारण कांग्रेस नेता व मशरक के पूर्व विधायक तारकेश्वर सिंह 28 साल पहले हुई हत्या के मामले में शुक्रवार को कोर्ट से दोषी करार दे दिये गये हैं। जबकि इसी मामले में दो आरोपितों को एमपी-एमएलए कोर्ट ने बरी कर दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 29 अप्रैल को होगी। दोषी करार देने के बाद पूर्व विधायक मंडल कारा, छपरा भेज दिये गये हैं।
एमपी- एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश सुधीर कुमार सिन्हा ने पानापुर थाना में दर्ज प्राथमिकी में आरोपित पूर्व विधायक पर भादवि की धारा 302, 364, 201 व 27 आर्म्स एक्ट में दोषी पाया है। जबकि न्यायालय ने इस मामले में दो अन्य आरोपित संजीव सिंह व पूर्व मुखिया देवनाथ राय को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।
मालूम हो कि, इस हत्याकांड के सूचक पानापुर के तुर्की ग्राम निवासी बाबूलाल गुप्ता ने 10 जनवरी, 1996 को अपने भाई शत्रुघ्न प्रसाद को गोली मारने व घायल अवस्था में जबरन उठाकर ले जाने को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी में उन्होंने कहा था कि वह अपनी दुकान पर बैठे थे, तभी संध्या साढ़े चार बजे सात-आठ मोटरसाइकिल पर दो-दो व्यक्ति सवार होकर किराना दुकान पर पहुंचे।
सभी के हाथ में राइफल व बंदूक थी। बाइक से उतरते ही तारकेश्वर सिंह ने आदेश दिया कि गोली मार दो। इतने में उनके निजी अंगरक्षक ने गोली चला दी। जो उनके भाई शत्रुघ्न प्रसाद कोजा लगी। गोली लगते ही वह जमीन पर गिर गए। बाद में मोटरसाइकिल सवार लोग उनके भाई को अगवा करके ले गए। काफी खोजबीन के बाद उनके भाई का शव दो दिन बाद मोतिहारी के डुमरिया पुल के नीचे नदी में मिला था।