ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar News: 6 अरब खर्च कर इस जिले में ग्रीनफील्ड बाईपास का निर्माण, 12.8 किलोमीटर होगी लंबाई Bihar Teacher News: पटना में नहीं बॉर्डर वाले इलाके में भेज देंगे...महिला की शिकायक सुन गुस्से में लाल हुए ACS एस.सिद्धार्थ, जांच के बाद सभी शिक्षकों को हटाने का दिया आदेश Bihar News: एक करोड़ की अफीम के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार, राज्य को 'उड़ता बिहार' बनाने में लगे हैं अपराधी Bihar News: बिहार में अब अपराधियों की खैर नहीं! पुलिस जवानों को CRPF और SSB देंगे स्पेशल ट्रेनिंग; सरकार ने की बड़ी तैयारी Bihar News: बिहार में अब अपराधियों की खैर नहीं! पुलिस जवानों को CRPF और SSB देंगे स्पेशल ट्रेनिंग; सरकार ने की बड़ी तैयारी ED Raid In Bollywood: इस बॉलीवुड एक्टर के घर ED का छापा, करोड़ों के घोटाले में नाम शामिल Bihar News: बिहार का पहला मॉडल ग्रीन औद्योगिक क्षेत्र आकार लेने लगा..पहले फेज के कार्य का उद्योग मंत्री नीतीश मिश्ना ने किया शुभारंभ India vs England Test Series: भारत-इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में इन भारतीय बल्लेबाजों के नाम हैं सबसे ज्यादा रन Bihar News: सरकारी अस्पताल में दलाली का खेल, इलाज से लेकर प्रमाणपत्र तक के नाम पर वसूली Starlink: भारत में अब हर किसी को मिलेगा तेज और सस्ता इंटरनेट, Elon Musk ने बढाई Jio और Airtel की चिंता

28 साल बाद हत्या मामले में पूर्व विधायक दोषी करार, 29 अप्रैल को होगा सजा का ऐलान

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Sat, 20 Apr 2024 07:17:27 AM IST

28 साल बाद हत्या मामले में पूर्व विधायक दोषी करार, 29 अप्रैल को होगा सजा का ऐलान

- फ़ोटो

SARAN : बिहार सारण कांग्रेस नेता व मशरक के पूर्व विधायक तारकेश्वर सिंह 28 साल पहले हुई हत्या के मामले में शुक्रवार को कोर्ट से दोषी करार दे दिये गये हैं। जबकि इसी  मामले में दो आरोपितों को एमपी-एमएलए कोर्ट ने बरी कर दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 29 अप्रैल को होगी। दोषी करार देने के बाद पूर्व विधायक मंडल कारा, छपरा भेज दिये गये हैं। 


एमपी- एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश सुधीर कुमार सिन्हा ने पानापुर थाना में दर्ज प्राथमिकी में आरोपित पूर्व विधायक पर भादवि की धारा 302, 364, 201 व 27 आर्म्स एक्ट में दोषी पाया है। जबकि न्यायालय ने इस मामले में दो अन्य आरोपित संजीव सिंह व पूर्व मुखिया देवनाथ राय को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।


मालूम हो कि, इस हत्याकांड के सूचक पानापुर के तुर्की ग्राम निवासी बाबूलाल गुप्ता ने 10 जनवरी, 1996 को अपने भाई शत्रुघ्न प्रसाद को गोली मारने व घायल अवस्था में जबरन उठाकर ले जाने को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी में उन्होंने कहा था कि वह अपनी दुकान पर बैठे थे, तभी संध्या साढ़े चार बजे सात-आठ मोटरसाइकिल पर दो-दो व्यक्ति सवार होकर किराना दुकान पर पहुंचे। 


सभी के हाथ में राइफल व बंदूक थी। बाइक से उतरते ही तारकेश्वर सिंह ने आदेश दिया कि गोली मार दो। इतने में उनके निजी अंगरक्षक ने गोली चला दी। जो उनके भाई शत्रुघ्न प्रसाद कोजा लगी। गोली लगते ही वह जमीन पर गिर गए। बाद में मोटरसाइकिल सवार लोग उनके भाई को अगवा करके ले गए। काफी खोजबीन के बाद उनके भाई का शव दो दिन बाद मोतिहारी के डुमरिया पुल के नीचे नदी में मिला था।