DESK : 15 लाख डीएलएड शीक्षकों के लिए अच्छी खबर है. केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय एनआईओएस डीएलएड को शिक्षकों की नियुक्ति के लिए मान्य घोषित करने के पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील नहीं करेगा.
जिसे लेकर मंत्रालय ने एनसीटीई निर्देश जारी कर दिया है. इसका फायदा सभी 15 लाख एनआईओएस डीएलएड शिक्षकों को मिलेगा. बता दें कि एनआईओएस ने 18 महीने के डीएलएड कार्यक्रम को उन 15 लाख शिक्षकों के लिए आयोजित किया गया था, जो अप्रशिक्षित थे और आरटीई कानून के चलते उनकी नौकरी जाने का खतरा मंडरा रहा था. जिसके बाद संसद में विशेष रुप से कानून पारित कर मंजूरी लेने के बाद एनआईओएस ने 13 लाख शिक्षकों को यह कोर्स कराया था.
हालांकि, कोर्स करने के बाद जब बिहार के निजी स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षकों ने सरकारी भर्ती के लिए आवेदन किया तो बिहार सरकार ने एनसीटीई से इस बारे में राय मांगी कि क्या ये शिक्षक भर्ती के लिए योग्य हैं? इसके जवाब में एनसीटीई ने 18 माह के डीएलएड को अमान्य करार दे दिया. इसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा था. हाईकोर्ट ने इस कोर्स को नई नियुक्तियों के लिए भी मान्य घोषित किया था.