ब्रेकिंग न्यूज़

60 साल के जीजा संग फरार हुई 35 साल की साली, परेशान पति ने रख दिया 10 हजार का इनाम वैशाली में पारिवारिक रंजिश का खौफनाक अंजाम, चचेरे भाई ने युवक को मारी गोली कटिहार में करंट से 2 सगी बहनों की दर्दनाक मौत, 4 लोग झुलसे, बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप एक्शन मोड में पटना पुलिस: चेन स्नैचिंग गैंग का पर्दाफाश, बॉस समेत 7 गिरफ्तार JEHANABAD: अलीनगर पाली इमामबाड़े में राज्यपाल ने की ज़ियारत, बोले..लीडर वही जो सिर देने की ताकत रखे Bihar Crime News: बिहार के इस जिले में इंजीनियर से लूटपाट, विरोध करने पर अपराधियों ने मारी गोली Bihar Crime News: बिहार के इस जिले में इंजीनियर से लूटपाट, विरोध करने पर अपराधियों ने मारी गोली बखोरापुर में ऐतिहासिक किसान सम्मान समारोह, अजय सिंह ने किसानों को दी सशक्त भविष्य की सौगात बेगूसराय में रिश्तों का कत्ल: साले ने कुदाल से काटकर की जीजा की निर्मम हत्या, इलाके में सनसनी Bihar Crime News: बिहार के वहसी पिता की शर्मनाक करतूत, सगी बेटी के साथ कई सालों से जबरन कर रहा था रेप; थाने पहुंचा मामला

15 लाख शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी, 18 महीने का डीएलएड मान्य

1st Bihar Published by: Updated Fri, 13 Mar 2020 02:05:16 PM IST

15 लाख शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी, 18 महीने का डीएलएड मान्य

- फ़ोटो

DESK : 15 लाख डीएलएड शीक्षकों के लिए अच्छी खबर है. केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय एनआईओएस डीएलएड को शिक्षकों की नियुक्ति के लिए मान्य घोषित करने के पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील नहीं करेगा.

जिसे लेकर मंत्रालय ने एनसीटीई निर्देश जारी कर दिया है. इसका फायदा सभी 15 लाख एनआईओएस डीएलएड शिक्षकों को मिलेगा. बता दें कि एनआईओएस ने 18 महीने के डीएलएड कार्यक्रम को उन 15 लाख शिक्षकों के लिए आयोजित किया गया था, जो अप्रशिक्षित थे और आरटीई कानून के चलते उनकी नौकरी जाने का खतरा मंडरा रहा था. जिसके बाद संसद में विशेष रुप से कानून पारित कर मंजूरी लेने के बाद एनआईओएस ने 13 लाख शिक्षकों को यह कोर्स कराया था. 

हालांकि, कोर्स करने के बाद जब बिहार के निजी स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षकों ने सरकारी भर्ती के लिए आवेदन किया तो बिहार सरकार ने एनसीटीई से इस बारे में राय मांगी कि क्या ये शिक्षक भर्ती के लिए योग्य हैं? इसके जवाब में एनसीटीई ने 18 माह के डीएलएड को अमान्य करार दे दिया. इसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा था. हाईकोर्ट ने इस कोर्स को नई नियुक्तियों के लिए भी मान्य घोषित किया था.