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झारखंड में निकाय चुनाव कराने का रास्ता हुआ साफ, राज्यपाल ने जाते-जाते विधेयक को दी स्वीकृति

RANCHI: झारखंड में नगर निगम चुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया है। राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड से महाराष्ट्र जाने से पहले झारखंड नगरपालिका संशोधन विधेयक-2022 को स्वीकृति दे दी है। इस विधेयक के प्रावि

झारखंड में निकाय चुनाव कराने का रास्ता हुआ साफ, राज्यपाल ने जाते-जाते विधेयक को दी स्वीकृति
Aprajita  Shila
Aprajita Shila
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RANCHI: झारखंड में नगर निगम चुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया है। राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड से महाराष्ट्र जाने से पहले झारखंड नगरपालिका संशोधन विधेयक-2022 को स्वीकृति दे दी है। इस विधेयक के प्राविधानों के अमल में आने के बाद नगर निगमों में महापौर और नगरपालिका में अध्यक्ष पद का आरक्षण वहां की आबादी के अनुसार तय किया जाएगा। जहां जिस श्रेणी की आबादी अधिक होगी उसी के लिए उक्त पद आरक्षित होगा। पहले से लागू रोस्टर व्यवस्था को खम्त कर दिया गया है।


अब झारखंड नगर पालिका संशोधन अध्नियम-2022 अधिसूचित होते ही राज्य में निकाय चुनाव की घोषणा हो सकती है। अधिसूचना के बाद राज्य निर्वाचन आयोग निकायों में आरक्षण कर चुनाव के अनुमोदन का प्रस्ताव राज्यपाल को भेजेगा। इसके स्वीकृति के बाद चुनाव की घोषणा होगी। रोस्टर के अनुसार रांची नगर निगम में महापौर का पद एससी के लिए आरक्षित किये जाने के कारण ऐन वक्त पर चुनाव की घोषणा टल गई थी।


नई व्यवस्थ्यय से रांची नगर निगम एसटी, आदित्यपुर नगर निगम एसटी, धनबाद नगर निगम एससी, चास नगर निगम अनारक्षित, देवधर नगर निगम अनारक्षित, मेदिनीनगर नगरपालिका अनारक्षित, गिरिडीह नगरपालिका अनारक्षित और हजारीबाग नगर निगम एसटी के लिए आरक्षित श्रेणी के लिए आरक्षित होंगे।

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