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थलपति विजय सरकार का महिलाओं को बड़ा तोहफा, तीसरे बच्चे पर भी मिलेगा 365 दिन का मातृत्व अवकाश

तमिलनाडु की थलपति विजय सरकार ने महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। तीसरे बच्चे के जन्म पर भी अब 365 दिन का मातृत्व अवकाश देने की घोषणा की गई है।

तमिलनाडु न्यूज
महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला
© सोशल मीडिया
Jitendra Vidyarthi
3 मिनट

चेन्नई: तमिलनाडु की थलपति विजय सरकार ने महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने घोषणा की है कि तीसरे बच्चे के जन्म पर भी महिला सरकारी कर्मचारियों को 365 दिन यानी एक साल का मातृत्व अवकाश मिलेगा। इससे पहले तीसरी संतान के मामले में 12 सप्ताह यानी 84 दिनों की छुट्टी का प्रावधान था।


मानव संसाधन प्रबंधन मंत्री डी. सरथकुमार ने विधानसभा में अपने विभाग के लिए अनुदान की मांग पर चर्चा के दौरान इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार महिला सशक्तीकरण और सामाजिक कल्याण को प्राथमिकता देती है। इसी को ध्यान में रखते हुए तीसरे बच्चे के लिए मिलने वाले 12 सप्ताह के मातृत्व अवकाश को बढ़ाकर 365 दिन किया जाएगा।


पहले दो बच्चों तक मिलता था 365 दिन का अवकाश

मौजूदा व्यवस्था के तहत नियमित महिला सरकारी कर्मचारियों को, जिनके दो से कम जीवित बच्चे हैं, 365 दिनों का मातृत्व अवकाश मिलता है। वहीं, दो या उससे अधिक जीवित बच्चों वाली महिला कर्मचारियों के लिए 12 सप्ताह यानी 84 दिनों के मातृत्व अवकाश का प्रावधान था।


नई घोषणा के बाद तीसरे बच्चे के जन्म पर भी पात्र महिला सरकारी कर्मचारियों को एक साल का मातृत्व अवकाश मिल सकेगा।


2011 से लगातार बढ़ाया गया मातृत्व अवकाश

तमिलनाडु में महिला सरकारी कर्मचारियों के मातृत्व अवकाश की अवधि में पिछले वर्षों में कई बार बढ़ोतरी की गई है। शुरुआती 90 दिनों की अवधि को वर्ष 2011 में बढ़ाकर छह महीने किया गया। इसके बाद 2016 में इसे नौ महीने और जुलाई 2021 में बढ़ाकर 365 दिन कर दिया गया। हालांकि, दो या उससे अधिक जीवित बच्चों वाली महिला कर्मचारियों के लिए 12 सप्ताह के अवकाश का प्रावधान लागू रहा।


जल्द जारी होगा विस्तृत सरकारी आदेश

सरकारी सूत्रों के अनुसार, विधानसभा में की गई घोषणा को लागू करने के लिए जल्द ही विस्तृत सरकारी आदेश जारी किया जाएगा। इसके बाद तीसरी संतान के मामले में 365 दिन के मातृत्व अवकाश से जुड़े नियम और पात्रता स्पष्ट हो सकेगी। सरकार के इस फैसले को महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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