ब्रेकिंग
कलंक कथा: भ्रष्ट DSP ने महिला मित्र के नाम पर 2025 में सिलीगुड़ी में खरीदा मकान, EOU ने आज ली तलाशी.....तेज प्रताप का बड़ा बयान: बिहार में फेल है शराबबंदी, इसलिए इस्तीफा देकर नीतीश कुमार जा रहे दिल्ली Bihar Bhumi: बिहार में टोपोलैंड का भी होगा सर्वेक्षण, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने बुलाई अहम बैठक; जिलों से मांगी रिपोर्टबिहार के एक 'थानेदार' को 3 सजा की सजा...25 हजार का जुर्माना, 6 हजार रू घूस लेते निगरानी ब्यूरो ने किया था गिरफ्तार पटना में एक और 'फ्लाईओवर'...पटना सिटी तक का सफर होगा आसान, बदलेगा राजधानी का ट्रैफिक सिस्टमकलंक कथा: भ्रष्ट DSP ने महिला मित्र के नाम पर 2025 में सिलीगुड़ी में खरीदा मकान, EOU ने आज ली तलाशी.....तेज प्रताप का बड़ा बयान: बिहार में फेल है शराबबंदी, इसलिए इस्तीफा देकर नीतीश कुमार जा रहे दिल्ली Bihar Bhumi: बिहार में टोपोलैंड का भी होगा सर्वेक्षण, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने बुलाई अहम बैठक; जिलों से मांगी रिपोर्टबिहार के एक 'थानेदार' को 3 सजा की सजा...25 हजार का जुर्माना, 6 हजार रू घूस लेते निगरानी ब्यूरो ने किया था गिरफ्तार पटना में एक और 'फ्लाईओवर'...पटना सिटी तक का सफर होगा आसान, बदलेगा राजधानी का ट्रैफिक सिस्टम

निर्भया के गुनहगारों को अलग-अलग फांसी देने का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, आज होगी सुनवाई

DELHI : निर्भया के चारों गुनहगारों को अलग-अलग फांसी देने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ केंद्र

FirstBihar
Anamika
2 मिनट

DELHI : निर्भया के चारों गुनहगारों को अलग-अलग फांसी देने के  दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसपर आज सुनवाई की जाएगी.  

बता दें कि निर्भया केस में केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा गया था कि सभी दोषियों को अलग-अलग फांसी दी जा सकती है.  जिसपर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने दोषियों को अलग-अलग फांसी की इजाजत नहीं दी थी. 

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा था कि निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले के सभी दोषियों को एक साथ फांसी दी जाए, न कि अलग- अलग. इसने दोषियों के लिए शेष कानूनी उपचारों का इस्तेमाल करने के लिए सात दिन की समयसीमा तय की थी, लेकिन निचली अदालत के अनिश्चितकाल के लिए फांसी टालने के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था.   

इस खबर के बारे में

रिपोर्टर / लेखक

Anamika

FirstBihar न्यूज़ डेस्क

संबंधित खबरें