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1st Bihar Published by: First Bihar Updated Wed, 05 Mar 2025 12:14:26 PM IST
beer - फ़ोटो google
Liquor Ban : इस राज्य में अब शराबबंदी से परेशान लोगों के लिए राहत की खबर है. आने वाले समय में यहां बीयर और स्थानीय शराब को बेचने की अनुमति दी जाने वाली है. हालांकि इस पर नियंत्रण रखा जाएगा. बुधवार को विधानसभा में इसका विधेयक पेश किया जाने वाला है. साथ ही मुख्यमंत्री ने यह साफ़ कर दिया है कि शराबबंदी कानून को हटाने के बारे में कुछ भी नहीं किया जा सकता है.
यह बड़ी खबर मिजोरम से है, जहां बिहार एवं कुछ और राज्यों की तरह शराबबंदी कानून लागू है. वहां की ZPM सरकार आज बुधवार को शराब और बीयर पर संसोधन बिल लाने का मन बना चुकी है. ख़बरों के अनुसार इस बिल में स्थानीय शराब और बीयर के उत्पादन, बिक्री और वितरण को अनुमति दी जाएगी. इनमें चावल व फलों से बने बीयर तथा शराब शामिल हैं. यह प्रस्ताव केवल लाइसेंस धारकों के लिए ही होगा और उन्हें ही इसकी इजाजत मिलेगी.
इस विषय पर पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस बारे में चर्चे किए गए हैं और उसी परामर्श के आधार पर सबकी सहमती से यह निर्णय लिया गया है. इस संसोधन के बाद स्थानीय देशी शराब मिजो की बिक्री को भी अनुमति दी जाएगी. बताते चलें कि साल 1997 से मिजोरम में पूर्ण रूप से शराबबन्दी लागू है. हालांकि जनवरी 2015 में एक नया कानून अधिसूचित किया गया था.
इसके अनुसार राज्य में शराब की दुकानों को खोलने कि अनुमति दी गई थी. जिसके बाद MNF सरकार ने सत्ता में आने के पश्चात इस नीति को बदल दिया और फिर से शराब पर प्रतिबन्ध लगा दिया था. इसके अलावे राज्य सरकार को शराब दुकानदारों की ओर से पूरी तरह से शराब बंदी को हटाने के लिए भी अनुरोध किया गया था. जिसे मुख्यमंत्री ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है.