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FASTag पर नया अपडेट, देशभर में आज से टोल छूट के नए नियम लागू; क्या होगा असर?

FASTag new rules: दिव्यांगजनों के लिए टोल छूट वाले FASTag की प्रक्रिया को आसान बनाने की दिशा में बदलाव किए गए हैं। जानें Exempted FASTag की पात्रता, जरूरी दस्तावेज, वेरिफिकेशन प्रक्रिया और टोल छूट से जुड़े महत्वपूर्ण नियम।

FASTag new rules
प्रतिकात्मक तस्वीर
© Google
Mukesh Srivastava
4 मिनट

FASTag new rules: देशभर में रोजाना लाखों लोग हाईवे और एक्सप्रेसवे से सफर करते हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा के दौरान वाहनों को टोल टैक्स देना पड़ता है। दिव्यांगजनों को नियमों के तहत टोल शुल्क से छूट का प्रावधान है और इसके लिए अलग श्रेणी का Exempted FASTag जारी किया जाता है। NHAI के अनुसार, शारीरिक दिव्यांगता वाले लोगों के उपयोग के लिए डिजाइन किए गए वाहनों को छूट वाली श्रेणी में रखा गया है।



अब दिव्यांगजनों के लिए छूट वाले FASTag की प्रक्रिया को आसान बनाने से जुड़े बदलावों की जानकारी सामने आई है। इसका उद्देश्य पात्र लोगों को बार-बार आवेदन और दस्तावेजी प्रक्रिया से राहत देना और टोल प्लाजा पर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को अधिक सुगम बनाना है।



NHAI के आधिकारिक दस्तावेज के मुताबिक, टोल शुल्क से छूट वाली श्रेणी के वाहनों के लिए Exempted FASTag जारी किया जाता है। ऐसे FASTag को अधिकृत एजेंसी के माध्यम से जारी किया जाता है और पात्र वाहनों के लिए यह निशुल्क होता है। दिव्यांगजनों के लिए इस्तेमाल होने वाले वाहनों को छूट का लाभ लेने के लिए निर्धारित पात्रता और दस्तावेज पूरे करने होते हैं। FASTag पर दर्ज जानकारी के आधार पर टोल प्लाजा पर वाहन की पहचान और वेरिफिकेशन किया जाता है।



पहले छूट वाले FASTag की वैधता और नवीनीकरण को लेकर पात्र लोगों को समय-समय पर प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती थी। नए प्रावधानों का उद्देश्य इस प्रक्रिया को सरल बनाना है, ताकि पात्र दिव्यांगजनों को बार-बार दस्तावेज जमा करने और आवेदन करने की परेशानी कम हो। हालांकि, FASTag की वैधता संबंधित श्रेणी और लागू नियमों के अनुसार तय होती है। इसलिए किसी व्यक्ति को अपने FASTag की वास्तविक वैधता और नवीनीकरण की तारीख आधिकारिक पोर्टल पर जांचनी चाहिए।



टोल छूट का लाभ हर वाहन या व्यक्ति को स्वत: नहीं मिलता। इसके लिए निर्धारित श्रेणी में पात्रता साबित करने वाले दस्तावेज जरूरी होते हैं। वाहन से जुड़े दस्तावेज और दिव्यांगता संबंधी वैध प्रमाणपत्र भी आवेदन प्रक्रिया का हिस्सा हो सकते हैं। NHAI के दिशानिर्देशों के अनुसार, Exempted FASTag जारी करने के लिए आवेदन और दस्तावेजों की जांच की व्यवस्था की गई है।



टोल छूट का लाभ केवल पात्र श्रेणी के वाहन और निर्धारित शर्तों के तहत ही लिया जा सकता है। किसी अन्य वाहन या गैर-पात्र व्यक्ति द्वारा छूट वाले FASTag के गलत इस्तेमाल पर कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए FASTag का इस्तेमाल उसी वाहन पर किया जाना चाहिए, जिसके लिए वह जारी किया गया है। NHAI के अनुसार, Exempted FASTag की व्यवस्था का उद्देश्य टोल प्लाजा पर बिना शुल्क वाली पात्र श्रेणियों के वाहनों की पहचान और निर्बाध आवाजाही को आसान बनाना है।



Exempted FASTag जारी करने की प्रक्रिया में ऑनलाइन आवेदन और दस्तावेजों की जांच की व्यवस्था पहले से मौजूद है। NHAI के दिशानिर्देशों में आवेदन को ऑनलाइन माध्यम से लेने और उसकी जांच की प्रक्रिया का उल्लेख है। डिजिटल वेरिफिकेशन से टोल प्लाजा पर वाहन की पहचान आसान होने के साथ प्रक्रिया में लगने वाला समय कम करने में मदद मिल सकती है। पात्र दिव्यांगजन आवेदन करने से पहले NHAI के आधिकारिक पोर्टल पर लागू नियम, पात्रता और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी जरूर जांच लें।

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FIRST BIHAR

FirstBihar संवाददाता