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Action On CRPF Jawan: बिना अनुमति पाकिस्तानी लड़की से शादी करना पड़ा भारी, अब CRPF करने जा रही बड़ी कार्रवाई

Action On CRPF Jawan: CRPF कांस्टेबल मुनीर अहमद ने बिना अनुमति पाकिस्तानी महिला से शादी कर ली, जिसके बाद विभाग ने उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है।

Action On CRPF Jawan:
मुनीर अहमद
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Deepak Kumar
Deepak Kumar
4 मिनट

Action On CRPF Jawan: बिहार की सियासत और पहलगाम आतंकी हमले की चर्चाओं के बीच एक नया मामला सुर्खियों में है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (CRPF) के 41वीं बटालियन में तैनात कांस्टेबल मुनीर अहमद की मुश्किलें बढ़ गईं हैं, क्योंकि उन्होंने बिना विभागीय अनुमति के पाकिस्तानी नागरिक मीनल खान से शादी कर ली थी। यह शादी 24 मई 2024 को व्हाट्सएप वीडियो कॉल के जरिए हुई, जबकि CRPF ने उन्हें इसके लिए अनुमति नहीं दी थी।


इस घटना ने राष्ट्रीय सुरक्षा और अनुशासन उल्लंघन को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। CRPF ने अब मुनीर के खिलाफ सेंट्रल सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स, 1964 के तहत विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी है। मुनीर अहमद ने मीनल खान से शादी के लिए CRPF से अनुमति मांगी थी, लेकिन विभाग ने इस पर कोई फैसला नहीं लिया था। जम्मू-कश्मीर जोन ने मुख्यालय को सुझाव दिया था कि मुनीर को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट न दी जाए और ऐसे मामलों के लिए स्पष्ट नीति बनाई जाए।


इसके बावजूद, मुनीर ने बिना अनुमति शादी कर ली और विभाग को इसकी जानकारी तक नहीं दी। CRPF की रिपोर्ट के मुताबिक, यह सिर्फ व्यक्तिगत मामला नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मसला है, क्योंकि इसमें एक पाकिस्तानी नागरिक शामिल है। विभाग ने इसे CCS कंडक्ट रूल्स के नियम 21(3) का उल्लंघन माना है, जो बिना अनुमति विदेशी नागरिक से विवाह को प्रतिबंधित करता है। मामला तब और जटिल हो गया, जब पता चला कि मीनल खान पर्यटक वीजा पर भारत आई थीं, जिसकी वैधता 22 मार्च 2025 तक थी। वीजा खत्म होने के बाद भी वह भारत में रहीं, लेकिन मुनीर ने इसकी सूचना विभाग को नहीं दी। मुनीर ने दावा किया कि मीनल ने लॉन्ग-टर्म वीजा के लिए आवेदन किया है, लेकिन इसकी जानकारी भी विभाग से छुपाई गई।


इतना ही नहीं, मुनीर ने जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट में झूठा दावा किया कि उन्होंने CRPF को शादी की सूचना दी थी। यह दावा गलत पाया गया, जिसने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दीं। CRPF ने अब इन सभी उल्लंघनों को आधार बनाकर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की है। ज्ञात हो कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने सभी पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द कर दिए थे। इसके तहत मीनल खान को 29 अप्रैल 2025 को वाघा बॉर्डर से डिपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने 10 दिन की राहत देते हुए डिपोर्टेशन पर रोक लगा दी।


मीनल के वकील अंकुर शर्मा ने बताया कि मीनल ने लॉन्ग-टर्म वीजा के लिए आवेदन किया था, लेकिन इसे मंजूरी नहीं मिली। इस बीच, सोशल मीडिया पर इस मामले ने तूल पकड़ा। CRPF की रिपोर्ट में मुनीर के कई अन्य उल्लंघनों का भी जिक्र है, जैसे उनकी पत्नी के भारत में ठहरने की जानकारी छुपाना और कोर्ट में गलत बयान देना। विभाग का कहना है कि यह मामला अनुशासनहीनता के साथ-साथ नीति और सुरक्षा से जुड़ा है। मुनीर के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया तेज कर दी गई है, जिसमें निलंबन से लेकर बर्खास्तगी तक के कदम शामिल हो सकते हैं।

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