1st Bihar Published by: First Bihar Updated Jan 22, 2025, 7:45:17 AM
दिल्ली में शराब की दुकानें बाद - फ़ोटो SOCIAL MEDIA
Delhi Election 2025: दिल्ली सरकार ने मतदान के दिन तीन से पांच फरवरी और आठ फरवरी को नतीजे घोषित होने तक दिल्ली में शराब की दुकानें और शराब परोसने वाले अन्य प्रतिष्ठान बंद रखने का आदेश दिया है। इसको लेकर जारी अधिसूचना में कहा गया है कि ड्राई डे के दौरान किसी भी शराब की दुकान होटल रेस्तरां क्लब और शराब बेचने या परोसने वाले प्रतिष्ठानों को किसी को भी शराब बेचने की अनुमित नहीं है।
दरअसल, दिल्ली उत्पाद शुल्क आयुक्त द्वारा हाल ही में जारी एक गजट अधिसूचना में 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा में मतदान के दिन और मतगणना के दिन विभिन्न उत्पाद लाइसेंस के लिए उत्पाद शुल्क नियम-2010 के तहत "शुष्क दिन" घोषित किया गया है। आदेश दिया गया है कि विधानसभा चुनाव के 3 फरवरी की शाम 6 बजे से 5 फरवरी की शाम 6 बजे तक (मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों के दौरान ) ड्राई डे मनाया जाएगा और फिर 8 फरवरी को मतगणना का दिन होगा।
वहीं, इस अधिसूचना में कहा गया है कि शुष्क दिनों के दौरान, किसी भी शराब की दुकान, होटल, रेस्तरां, क्लब और शराब बेचने या परोसने वाले प्रतिष्ठानों को किसी को भी शराब बेचने या परोसने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसमें कहा गया है कि गैर-स्वामित्व वाले क्लब, स्टार होटल, रेस्तरां और किसी के द्वारा चलाए जाने वाले होटल, भले ही उन्हें शराब रखने और आपूर्ति के लिए विभिन्न श्रेणियों के लाइसेंस जारी किए गए हों, उन्हें भी शराब परोसने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।