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1st Bihar Published by: First Bihar Updated Sat, 01 Nov 2025 09:07:56 AM IST
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Dularchand Yadav case : जनसुराज समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या के मामले ने नया मोड़ ले लिया है। इस घटना को लेकर अब तक तीन अलग-अलग प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई थी। जिसमें एक मृतक पक्ष की ओर से, दूसरी अनंत सिंह समर्थकों द्वारा और तीसरी पुलिस की ओर से। लेकिन अब जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक इस मामले में अब चौथी FIR भी दर्ज करवाए जाने की सुचना निकल कर सामने आ रही है।
सुचना के मुताबिक, यह चौथा FIR बीते कल तथाकथित रूप से पंडराक थाना इलाके में विणा देवी के काफिले पर हुई पत्थरबाजी और गोलीबारी को लेकर की गई है। दीदारगंज निवासी गौतम कुमार ने पंडारक के सुमित कुमार, शंभू कुमार, गोलू कुमार सहित पांच अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज करवाया है। यह सभी आरोपी पंडारक के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इन सभी लोगों पर गोली चलाने का आरोप लगाया गया है।
इनका कहना है कि दोपहर 1:00 बजे इनकी फॉर्च्यूनर BR -01JS 2935 पर इन लोगों ने गोली चलाई है। गौतम कुमार राजद प्रत्याशी वीणा देवी के साथ बाढ़ जा रहे थे। तभी इनकी गाड़ी पर हमला किया गया।
पहली FIR (संख्या 110/25) दुलारचंद यादव के पोते नीरज कुमार के बयान पर भदौर थाना में दर्ज की गई है। इसमें अनंत सिंह, राजवीर सिंह, कर्मवीर सिंह, छोटन सिंह और कंजम सिंह को नामजद किया गया है। नीरज के अनुसार, गुरुवार दोपहर प्रचार के दौरान अनंत सिंह अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और विवाद शुरू हो गया। आरोप है कि अनंत सिंह ने पिस्टल से गोली चलाई, जो दादा के पैर में लगी, और बाद में छोटन व कंजम सिंह ने थार गाड़ी से कुचलकर उनकी हत्या कर दी। इस मामले में हत्या और साजिश से संबंधित धारा 103, 3(5), BNS 2023 तथा आर्म्स एक्ट की धारा 27 लगाई गई है।
वहीं, दूसरी FIR (संख्या 111/25) अनंत सिंह के समर्थक जीतेन्द्र कुमार के बयान पर दर्ज की गई है। इसमें जनसुराज प्रत्याशी पियूष प्रियदर्शी, लखन महतो, बाजो महतो, नीतीश महतो, ईश्वर महतो, अजय महतो और अन्य अज्ञात व्यक्तियों पर हमला और साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। इस पर BNS 2023 की धाराएँ 126(2), 115(2), 109(1), 324(9), 352/351(2), 35 लागू की गई हैं।
इस बीच, घटना से जुड़ा एक वीडियो सामने आया है जिसमें दुलारचंद पत्थर फेंकने में शामिल प्रतीत होते हैं। वीडियो आने के बाद पूरे मामले की दिशा बदलती दिख रही है। वीडियो के दृश्य नीरज की FIR से मेल नहीं खाते। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यह सामने आया है कि मौत गोली लगने से नहीं, बल्कि भारी वस्तु से दबने या गाड़ी से कुचलने से हुई। अब देखना यह है कि इस मामले में पुलिस क्या एक्शन लेती है।