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Bihar Election 2025: चुनावी विज्ञापनों को लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने जारी की गाइडलाइंस, बिहार विधानसभा चुनाव में इस काम पर रहेगी रोक

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए चुनाव आयोग ने मीडिया गाइडलाइंस जारी की हैं। मतदान से एक दिन पहले और मतदान वाले दिन बिना पूर्व-प्रमाणन के कोई भी राजनीतिक विज्ञापन प्रकाशित नहीं होगा।

1st Bihar Published by: FIRST BIHAR Updated Tue, 21 Oct 2025 11:45:02 AM IST

Bihar Election 2025

- फ़ोटो File

Bihar Election 2025: बिहार में दो चरणों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को होगी जबकि दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को कराया जाएगा वहीं आगामी 14 नवंबर को मतगणना का शेड्यूल है। इस बीच भारत निर्वाचन आयोग निष्पक्ष और शांतिपूर्व चुनाव संपन्न कराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। चुनाव आयोग की तरफ से चुनावी विज्ञापन को लेकर गाइडलाइंस जारी की है।


भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से बिहार विधानसभा चुनाव और देश के 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर कार्यक्रम की घोषणा पहले ही की जा चुकी है। अब चुनाव आयोग की तरफ से सख्त हिदायत दी है कि वोटिंग के दिन या वोटिंग से एक दिन पहले किसी भी तरह से विज्ञापन का प्रकाशन नहीं किया जाएगा। चुनाव प्रचार के लिए किसी भी तरह के विज्ञापन के लिए एमसीएमसी में आवेदन करना होगा।


भारत निर्वाचन आय़ोग की तरफ से जारी सूचना में कहा गया कि..

1. भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार विधान सभा के आम चुनाव, 2025 और 8 विधान सभा सीटों के उपचुनावों के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। मतदान की तिथियां 6 नवंबर, 2025 (गुरुवार) और 11 नवंबर, 2025 (मंगलवार) निर्धारित की गई हैं।

2. निष्पक्ष प्रचार वातावरण सुनिश्चित करने के लिए, कोई भी राजनीतिक दल, उम्मीदवार, संगठन या व्यक्ति मतदान के दिन और मतदान के दिन से एक दिन पहले प्रिंट मीडिया में कोई भी विज्ञापन प्रकाशित नहीं करेगा, जब तक कि उसकी सामग्री राज्य/ज़िला स्तर पर मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति (एमसीएमसी) द्वारा पूर्व-प्रमाणित न हो।

3. बिहार के लिए, प्रतिबंधित दिन 5 और 6 नवंबर, 2025 (चरण-I के लिए) और 10 और 11 नवंबर, 2025 (चरण-II के लिए) हैं।

4. प्रिंट मीडिया में राजनीतिक विज्ञापनों के लिए पूर्व-प्रमाणन चाहने वाले आवेदकों को विज्ञापन के प्रकाशन की प्रस्तावित तिथि से दो दिन पहले एमसीएमसी में आवेदन करना होगा।

5. समय पर पूर्व-प्रमाणन की सुविधा के लिए, राज्य/जिला स्तर पर एमसीएमसी को ऐसे विज्ञापनों की जाँच और पूर्व-प्रमाणन के लिए सक्रिय किया गया है, और यह सुनिश्चित किया गया है कि निर्णय शीघ्रता से लिए जाएँ।