Bihar Assembly Election 2025 : बिहार में मतदान के लिए इन लोगों की रहेगी छुट्टी,चुनाव आयोग ने जारी किया आदेश; वेतन काटने पर लगेगा जुर्माना

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मतदान की तिथियां घोषित, Phase-I 6 नवंबर, Phase-II 11 नवंबर, 8 सीटों पर उपचुनाव, कर्मचारियों और दैनिक मजदूरों को मतदान अवकाश

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Sat, 18 Oct 2025 12:39:39 PM IST

Bihar Assembly Election 2025 : बिहार में मतदान के लिए इन लोगों की रहेगी छुट्टी,चुनाव आयोग ने जारी किया आदेश; वेतन काटने पर लगेगा जुर्माना

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Bihar Assembly Election 2025 : बिहार में विधानसभा चुनाव करवाए जाने को लेकर चुनाव आयोग के तरफ से तारीखों का एलान कर दिया गया है। इस बार बिहार के सभी 243 विधानसभा सीट पर दो चरणों में चुनाव करवाए जाएंगे। इसको लेकर जो तारीखों का एलान किया गया है उसके मुताबिक सूबे में पहले चरण का मतदान 6 नवंबर और दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को किया जाएगा। अब इसी को लेकर आयोग के तरफ से सरकारी छुट्टी घोषित कर दी गई है। 


चुनाव आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि Representation of the People Act, 1951 की धारा 135B के अनुसार किसी भी व्यवसाय, व्यापार, उद्योग या अन्य प्रतिष्ठान में काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति, जो राज्य या केंद्र की विधानसभा/संसद में मतदान का अधिकार रखता है, उसे मतदान के दिन वेतन सहित अवकाश दिया जाएगा। इसके लिए किसी भी कर्मचारी के वेतन में कोई कटौती नहीं की जा सकती। यदि कोई नियोक्ता इस नियम का उल्लंघन करता है, तो उसे जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है।


चयनित नियमों के अनुसार, दैनिक वेतनभोगी और अस्थायी कामगारों को भी मतदान के दिन वेतन सहित अवकाश मिलेगा। इससे यह सुनिश्चित होता है कि हर मतदाता, चाहे वह नियमित कर्मचारी हो या अस्थायी/दैनिक मजदूर, अपने मताधिकार का उपयोग स्वतंत्र और सहज तरीके से कर सके।


चुनाव आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई मतदाता किसी औद्योगिक या व्यावसायिक प्रतिष्ठान में कार्यरत है, जो उसके मतदाता क्षेत्र से बाहर स्थित है, तब भी वह अपने मतदाता क्षेत्र में मतदान करने के लिए वेतन सहित छुट्टी का हकदार होगा। इसका उद्देश्य यह है कि कोई भी मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करने से वंचित न रहे।


चुनाव आयोग ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों को निर्देश दिए हैं कि वे इन नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। सभी संबंधित अधिकारियों को यह निर्देश देना अनिवार्य होगा कि सभी कर्मचारियों, दैनिक मजदूरों और अस्थायी कामगारों को मतदान के दिन वेतन सहित छुट्टी मिले। यह कदम यह सुनिश्चित करेगा कि चुनाव निष्पक्ष, स्वतंत्र और सुचारू रूप से संपन्न हो।


इसके अलावा, चुनाव आयोग ने यह भी जोर दिया है कि मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रेरित हों और कोई भी कर्मचारी अपने मतदान के अधिकार से वंचित न रहे। नियोक्ताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी कारण से कर्मचारी मतदान से वंचित न हों।


इस प्रकार, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मतदान के दिन सभी श्रमिक, कर्मचारी और मतदाता सुरक्षित और स्वतंत्र रूप से मतदान कर सकेंगे। राज्य और केंद्र सरकारें चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करते हुए सुनिश्चित करें कि हर मतदाता अपने मताधिकार का पूरी तरह से उपयोग कर सके। यह चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और लोकतंत्र के सिद्धांतों को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है।