ब्रेकिंग
पटना में जाम से त्राहिमाम, शपथ ग्रहण और पीएम मोदी के रोड शो को लेकर कई रूट डायवर्ट; लोगों की बढ़ी परेशानीबिहार कैबिनेट विस्तार: कौन हैं इंजीनियर कुमार शैलेंद्र? जो सम्राट सरकार में बनने जा रहे मंत्रीशपथ ग्रहण से पहले पूर्व सीएम नीतीश कुमार पर रोहिणी आचार्य का तीखा तंज, बीजेपी को भी घेराबिहार कैबिनेट विस्तार: कौन हैं डॉ. श्वेता गुप्ता? जो पहली बार बनने जा रही हैं मंत्री, कई नए चेहरों को मौकाकैबिनेट विस्तार से पहले बजरंगबली के दरबार में शाह-सम्राट: पटना के राजवंशी नगर हनुमान मंदिर में की पूजा-अर्चनापटना में जाम से त्राहिमाम, शपथ ग्रहण और पीएम मोदी के रोड शो को लेकर कई रूट डायवर्ट; लोगों की बढ़ी परेशानीबिहार कैबिनेट विस्तार: कौन हैं इंजीनियर कुमार शैलेंद्र? जो सम्राट सरकार में बनने जा रहे मंत्रीशपथ ग्रहण से पहले पूर्व सीएम नीतीश कुमार पर रोहिणी आचार्य का तीखा तंज, बीजेपी को भी घेराबिहार कैबिनेट विस्तार: कौन हैं डॉ. श्वेता गुप्ता? जो पहली बार बनने जा रही हैं मंत्री, कई नए चेहरों को मौकाकैबिनेट विस्तार से पहले बजरंगबली के दरबार में शाह-सम्राट: पटना के राजवंशी नगर हनुमान मंदिर में की पूजा-अर्चना

Bihar Court Order: 21 साल पुराने केस में 10 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा, अपहरण के बाद तीन लोगों की गोली मारकर हुई थी हत्या

SASARAM: रोहतास की कोर्ट ने 21 साल पुराने तीहरे हत्याकांड में 10 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने सभी दोषियों के ऊपर 1 लाख 12 हजार रुपए का जुर्माना भी

Bihar Court Order: 21 साल पुराने केस में 10 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा, अपहरण के बाद तीन लोगों की गोली मारकर हुई थी हत्या
Mukesh Srivastava
2 मिनट

SASARAM: रोहतास की कोर्ट ने 21 साल पुराने तीहरे हत्याकांड में 10 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने सभी दोषियों के ऊपर 1 लाख 12 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। साल 2003 में संझौली थाना क्षेत्र के तिलई गांव में तीन लोगों की अपहरण करने के बाद गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।


दरअसल, 4 जनवरी 2003 की शाम तिलई गांव के रहने वाले विजय कुमार सिंह, विंध्यवासिनी प्रताप सिंह और शिवजी सिंह अपने खलिहान में बैठे थे, तभी 30 से 35 हथियारबंद लोग वहां पहुंचे और तीनों को जबरन उठाकर अपने साथ ले गए। सुनसान जगह पर तीनों को ले जाकर बदमाशों ने उनका हाथ पैर बांध दिया और गोली मारकर तीनों को मौत के घाट उतार दिया था।


इस ट्रिपल मर्डर केस को लेकर थाने में मामला दर्ज कराया गया। इस मामले में 13 लोगों का नाम सामने आया था। केस के ट्रायल के दौरान दो लोगों की मौत हो गई। अदालत में ट्रायल के दौरान 13 गवाहों की गवाही कराई गई। इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 10 आरोपियों को दोषी पाया जबकि एक को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।


21 साल पुराने मामले में डिस्ट्रीक्ट जज शैलेंद्र कुमार पाण्डा की कोर्ट ने बुधवार को 10 दोषियों की सजा के बिंदू पर सुनवाई की। कोर्ट ने तिलई गांव निवासी शिवकुमार घोबी, शिव पारस धोबी, छेदी धोबी, जयेंद्र राम, नाखून धोबी, बेचन महतो, शालिक राम, मालिक राम, सुदामा पासवान और त्रिभुवन बैठा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और सभी के ऊपर आर्थिक जुर्माना भी लगाया।

रिपोर्टिंग
R

रिपोर्टर

Ranjan Kumar

FirstBihar संवाददाता

संबंधित खबरें