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सृजन घोटाला: मुख्य अभियुक्त रजनी प्रिया को CBI ने रिमांड पर लिया, चार दिनों तक पूछेगी तीखे सवाल

PATNA: बिहार के चर्चित सृजन घोटाला की मुख्य अभियुक्त रजनी प्रिया को सीबीआई ने रिमांड पर लिया है। कोर्ट ने सीबीआई को चार दिन की रिमांड दी है। पटना के बेउर जेल में बंद रजनी प्रिया से

सृजन घोटाला: मुख्य अभियुक्त रजनी प्रिया को CBI ने रिमांड पर लिया, चार दिनों तक पूछेगी तीखे सवाल
Mukesh Srivastava
3 मिनट

PATNA: बिहार के चर्चित सृजन घोटाला की मुख्य अभियुक्त रजनी प्रिया को सीबीआई ने रिमांड पर लिया है। कोर्ट ने सीबीआई को चार दिन की रिमांड दी है। पटना के बेउर जेल में बंद रजनी प्रिया से सीबीआई की टीम 14 से 17 अगस्त तक घोटाले से जुड़े सवाल पूछेगी। पूछताछ के बाद सीबीआई की टीम एक बार फिर रजनी प्रिया को 18 अगस्त को कोर्ट के समक्ष पेश करेगी।


दरअसल, भागलपुर के सबौर स्थित सृजन महिला विकास सहयोगी समिति के जरिए विकास के नाम पर खर्च होने वाले पैसों का गलत तरीके से बंदरबांट किया गया था। करीब 1900 करोड़ रुपए के बंदरबांट का मामला सामने आने के बाद सीबीआई ने 25 अगस्त 2017 को सृजन घोटाले की जांच शुरू की थी। बिहार के सबसे बड़े 1900 करोड़ के सृजन घोटाले में अभी तक कई लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। मामले में कई बैंक अधिकारियों से लेकर क्लर्क तक जेल की हवा खा रहे हैं।


घोटाले के कुल 27 आरोपियों में से 12 जेल में बंद हैं जबकि 7 आरोपी फिलहाल जमानत पर हैं। वहीं घोटाले की मुख्य अभियुक्त रजनी प्रिया, पूर्व आईएएस अधिकारी केपी रमैया और घोटाले की किंगपिन मनोरमा देवी का बेटा अमित कुमार फरार चल रहे थे। घोटाले के तीनों आरोपियों को सीबीआई गिरफ्तार करने में विफल रही, जिसके बाद कोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए पूर्व आईएएस अधिकारी केपी रमैया, अमित कुमार और रजनी प्रिया को भगोड़ा घोषित कर दिया है।


किंगपिन मनोरमा देवी की बहू और फरार अमित कुमार की पत्नी घोटाले की मुख्य अभियुक्त रजनी प्रिया को सीबीआई ने गाजियाबाद से बीते 10 अगस्त को गिरफ्तार किया था। 11 अगस्त को सीबीआई की टीम सख्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच रजनी को अपने साथ गाजियाबाद से लेकर पटना पहुंची, जहां उसे पटना सिविल कोर्ट स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में पेश किया गया था, जहां से कोर्ट ने उसे 21 अगस्त तक के लिए न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेज दिया था। सीबीआई ने कोर्ट में रजनी प्रिया की रिमांड की अर्जी लगाई थी।

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