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पटना जिम ट्रेनर गोलीकांड, डॉक्टर की बीवी खुशबू सिंह को नहीं मिली जमानत

PATNA : पटना के बहुचर्चित जिम ट्रेनर गोलीकांड की आरोपी खुशबू सिंह को बड़ा झटका लगा है। पटना हाईकोर्ट में जिम ट्रेनर गोलीकांड की अभियुक्त खुशबू सिंह की नियमित जमानत याचिका को ख

पटना जिम ट्रेनर गोलीकांड, डॉक्टर की बीवी खुशबू सिंह को नहीं मिली जमानत
Editor
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PATNA : पटना के बहुचर्चित जिम ट्रेनर गोलीकांड की आरोपी खुशबू सिंह को बड़ा झटका लगा है। पटना हाईकोर्ट में जिम ट्रेनर गोलीकांड की अभियुक्त खुशबू सिंह की नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। इतना ही नहीं हाईकोर्ट ने संबंधित ट्रायल कोर्ट को यह निर्देश दिया है कि इस मामले का ट्रायल 9 महीने में पूरा कर ले। खुशबू सिंह के ऊपर आरोप है कि उसने अपने प्रेमी जिम ट्रेनर विक्रम सिंह के ऊपर गोली चलवाई। इस हमले में विक्रम सिंह बाल-बाल बच गया था। 


खुशबू सिंह जेडीयू के नेता रहे डॉ राजीव सिंह की पत्नी है। इन दोनों को पुलिस ने जिम ट्रेनर विक्रम सिंह के ऊपर हुए हमले के मामले में गिरफ्तार किया था हालांकि बाद में डॉ राजीव को जमानत मिल गई थी। निचली अदालत से जमानत मिलने के बाद डॉ राजीव सिंह जेल से बाहर आ चुके हैं लेकिन खुशबू सिंह अभी भी जेल के अंदर है। इस बहुचर्चित मामले में जब विक्रम सिंह के ऊपर जब हमला हुआ था तो खुशबू सिंह और विक्रम सिंह को लेकर कई तरह की कहानियां सामने आई थी। 


पटना हाईकोर्ट में जस्टिस एएम बदर की एकलपीठ ने खुशबू सिंह के नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया की ट्रायल कोर्ट 9 महीने में ट्रायल पूरा करे। खुशबू की ओर से अधिवक्ता सुरेन्द्र कुमार सिंह ने अपनी दलील में कहा कि याचिकाकर्ता को इस मामले में एक साजिश के तहत फंसाया गया है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि खुशबू के पति डॉ राजीव सिंह को निचली अदालत से ही नियमित जमानत मिल चुकी है। जबकि एपीपी मुश्ताक आलम और जिम ट्रेनर की ओर से अधिवक्ता द्विवेदी सुरेन्द्र ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कोर्ट को बताया कि यह मामला पटना ही नहीं बल्कि बिहार का चर्चित मामला रहा है। पुलिस ने इस मामले में अनुसंधान पूरा कर खुशबू और उसके पति राजीव समेत छह अभियुक्तों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दिया है। बाकी अभियुक्तों के खिलाफ जांच अभी भी जारी है। कोर्ट को बताया गया कि कांड दैनिकी में जो साक्ष्य आया है उससे स्पष्ट होता है कि यचिकाकर्ता इस मामले की मुख्य अभियुक्त है।