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नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म मामले में बेगूसराय कोर्ट का बड़ा फैसला, आरोपित को 20 साल की सजा

BEGUSARAI: नाबालिग से दुष्कर्म मामले में बेगूसराय कोर्ट का आज बड़ा फैसला सुनाया है। पाॅक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश महेश प्रसाद सिंह ने पाॅक्सो मामले की सुनवाई करते हुए खोदावंदपुर

नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म मामले में बेगूसराय कोर्ट का बड़ा फैसला, आरोपित को 20 साल की सजा
Jitendra Vidyarthi
2 मिनट

BEGUSARAI: नाबालिग से दुष्कर्म मामले में बेगूसराय कोर्ट का आज बड़ा फैसला सुनाया है। पाॅक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश महेश प्रसाद सिंह ने पाॅक्सो मामले की सुनवाई करते हुए खोदावंदपुर छौड़ाही गांव निवासी आरोपित शंकर दास को नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में दोषी पाया और 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 50 हजार अर्थदंड भी लगाया।


पॉक्सो कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार को 5 लाख रूपया मुआवजे के रूप में पीड़िता को देने का आदेश दिया। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक कुमारी मनीषा ने कुल 11 गवाहों की गवाही कराई। घटना 17 अगस्त 2021 का है। जब 6 साल की नाबालिग बच्ची अपनी मां के साथ घर में सोई हुई थी तभी रात के 10:30 बजे नाबालिक लड़की के रोने की आवाज सुनकर मां पहुंची तो देखा कि आरोपित नाबालिग बच्ची के साथ गंदा काम कर रहा है। 


इस केस के अनुसंधानकर्ता ने नाबालिग लड़की का बयान न्यायालय में 164 के तहत दर्ज कराया। बयान में नाबालिग लड़की ने दुष्कर्म की घटना की पुष्टि की। नाबालिग लड़की की मां ने भगवानपुर थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था। इसी मामले में आज कोर्ट का अहम फैसला आया है। 

रिपोर्टिंग
H

रिपोर्टर

HARERAM DAS

FirstBihar संवाददाता