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Meerut Blue Drum Case: नीले ड्रम केस में कोर्ट का बड़ा फैसला, मुस्कान और साहिल दोषी करार

CRIME NEWS: चर्चित नीला ड्रम हत्याकांड में मेरठ जिला अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। जिला जज अरविंद कुमार शर्मा की अदालत ने सौरभ राजपूत की हत्या के मामले में उसकी पत्नी मुस्कान रस्त

उत्तर प्रदेश न्यूज
14 अक्टूबर को सजा पर फैसला
© सोशल मीडिया
Jitendra Vidyarthi
3 मिनट

CRIME NEWS: चर्चित नीला ड्रम हत्याकांड में मेरठ जिला अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। जिला जज अरविंद कुमार शर्मा की अदालत ने सौरभ राजपूत की हत्या के मामले में उसकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को दोषी करार दिया है। दोनों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जेल से अदालत में पेश किया गया।


हालांकि, अदालत ने अभी दोनों की सजा का ऐलान नहीं किया है। सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद 14 अक्टूबर को फैसला सुनाया जाएगा।


3 मार्च 2025 को हुई थी हत्या

अभियोजन के अनुसार, सौरभ राजपूत की हत्या 3 मार्च 2025 को हुई थी। सौरभ के भाई बबलू ने ब्रह्मपुरी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया था कि सौरभ ने वर्ष 2016 में मुस्कान रस्तोगी से प्रेम विवाह किया था। बाद में मुस्कान के साहिल शुक्ला से संबंध होने की बात सामने आई थी।


5 मार्च 2025 को सौरभ के अचानक लापता होने के बाद परिवार ने उसकी तलाश शुरू की। उसका किराए का मकान बंद मिला और मुस्कान भी वहां मौजूद नहीं थी। इसके बाद परिजनों ने मुस्कान और साहिल पर सौरभ की हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस से जांच की मांग की।


नीले ड्रम में मिला था शव

पुलिस ने 18 मार्च 2025 को मामले का खुलासा करने का दावा किया था। पुलिस के अनुसार, सौरभ की हत्या के बाद शव के टुकड़े कर उन्हें एक नीले ड्रम में रखा गया था और सीमेंट से पैक कर दिया गया था।


पुलिस के मुताबिक, हत्या के बाद मुस्कान और साहिल शिमला और मनाली चले गए थे। 17 मार्च को मेरठ लौटने के बाद दोनों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर नीले ड्रम से सौरभ के शव के अवशेष बरामद किए थे।


126 तारीखों पर हुई सुनवाई

इस मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में करीब 126 तारीखों पर कार्यवाही हुई और 22 से अधिक गवाहों के बयान दर्ज किए गए। जुलाई 2025 में ट्रायल शुरू होने के बाद करीब 13 महीने तक मामले में बहस चली।


फैसला सुनाए जाने के दौरान सौरभ राजपूत के बड़े भाई राहुल राजपूत भी अदालत में मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि परिवार की शुरुआत से मांग रही है कि दोनों आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। अब अदालत ने दोनों को दोषी करार दिया है।


फैसले से पहले पूजा-पाठ कर रही थी मुस्कान

फैसले से पहले जेल प्रशासन के अनुसार मुस्कान पिछले कुछ दिनों से अपना अधिकतर समय पूजा-पाठ में बिता रही थी। वहीं, साहिल के व्यवहार में भी बदलाव देखा गया था और वह शांत तथा गुमसुम रहने लगा था।


अब अदालत के दोषसिद्धि के फैसले के बाद दोनों की सजा को लेकर 14 अक्टूबर को सुनवाई होगी।