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बिहार : दरिंदे ने बच्ची के साथ रेप कर जमीन में गाड़ा, कोर्ट ने दी मौत की सजा

GOPALGANJ : सोमवार को राजधानी पटना में एक मासूम बच्ची के साथ हुए रेप के मामले में अदालत ने दोषी स्कूल प्रिंसिपल अरविंद कुमार को फांसी की सजा सुनाई. ताजा मामला गोपालगंज ज

बिहार : दरिंदे ने बच्ची के साथ रेप कर जमीन में गाड़ा, कोर्ट ने दी मौत की सजा
First Bihar
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GOPALGANJ :  सोमवार को राजधानी पटना में एक मासूम बच्ची के साथ हुए रेप के मामले में अदालत ने दोषी स्कूल प्रिंसिपल अरविंद कुमार को फांसी की सजा सुनाई. ताजा मामला गोपालगंज जिले का है, जहां कोर्ट ने 6 महीने के भीतर रेप के दोषी को फांसी की सजा सुनाई. जिस शख्स को कोर्ट ने सजा-ए-मौत दी है, उसने 9 साल की एक मासूम बच्ची के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम देकर उसे जमीन के भीतर गाड़ दिया था. 


गोपालगंज जिले के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बालेंद्र शुक्ला ने कोर्ट में शनिवार को इस बलात्कारी के खिलाफ फांसी की सजा सुनाई. स्पीडी ट्रायल के जरिए दोषी जयकिशोर साह को सजा दी गई है. बताया जा रहा है कि IPC और पोक्सो एक्ट की धाराओं के तहत गोपालगंज के सिंधवालिया थाना में 187/20 एफआईआर दर्ज की गई थी. 


दर्ज एफआईआर के मुताबिक गोपालगंज के रहने वाले जयकिशोर साह ने पड़ोस की रहने वाली 9 साल की एक मासूम बच्ची के साथ रेप किया था. बलात्कार की घटना को अंजाम देने के बाद उसने पीड़िता को मौत के घाट उतार दिया था. बाद में उस दरिंदे ने अपने ही घर के कैंपस में बच्ची को जमीन के अंदर दफना दिया था.


बताया जा रहा है की बलात्कारी जयकिशोर साह के घर पर 9 साल की नाबालिग लड़की अक्सर आया करती थी, वो जयकिशोर साह के घर में बच्चे को खेलाने के लिए आती थी. एक दिन घर में किसी को नहीं देख जयकिशोर साह ने घिनौनी करतूत को अंजाम दिया. इसके बाद अपनी पहचान छिपाने के लिए बच्ची की हत्या कर दी थी. घर नहीं लौटने पर बच्ची के परिजन उसकी तलाश करने लगे थे. लेकिन बच्ची नहीं मिली थी. 

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रिपोर्टर

Meraj Ahmad

FirstBihar संवाददाता