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बिहार : कोर्ट ने 7 महिलाओं को सुनाई उम्रकैद की सजा, 10 साल की बच्ची की हत्या के मामले में दोषी

DRABHANGA : दरभंगा सिविल कोर्ट की एक अदालत ने 7 महिलाओं को उम्र कैद की सजा सुनाई है। 10 साल की बच्ची की हत्या के मामले में इन सभी महिलाओं को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए उम्रकै

बिहार : कोर्ट ने 7 महिलाओं को सुनाई उम्रकैद की सजा, 10 साल की बच्ची की हत्या के मामले में दोषी
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DRABHANGA : दरभंगा सिविल कोर्ट की एक अदालत ने 7 महिलाओं को उम्र कैद की सजा सुनाई है। 10 साल की बच्ची की हत्या के मामले में इन सभी महिलाओं को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह सभी महिलाएं एक ही परिवार से ताल्लुक रखती हैं। कोर्ट का फैसला आने के बाद हर तरफ इंसाफ की चर्चा हो रही है। 


दरभंगा सिविल कोर्ट के नवम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार सिंह की अदालत ने 13 साल पहले भूमि विवाद में 10 साल की मासूम बच्ची की हत्या के मामले में यह फैसला सुनाया है। मासूम बच्ची की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई थी। इस में कोर्ट ने सीता देवी, इंदु देवी, नधुरन देवी, बुच्ची देवी, मुनर देवी, मलभोगिया देवी और भुखनी देवी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा दी है।


फैसला सुनाए जाने के बाद सभी दोषी महिलाओं को मंडल कारा दरभंगा भेज दिया गया है। अपर लोक अभियोजक रेणु झा के मुताबिक मामला हायाघाट थाना क्षेत्र के छतौना का है। मासूम बच्ची की हत्या 11 जुलाई 2009 को की गई थी। मृतका 10 साल की राजवंती के पिता और उनके पड़ोसी के बीच जमीन विवाद चल रहा था। मृतका के पिता योगेन्द्र यादव ने 13 जुलाई को हायाघाट थाने में हत्या की एफआईआर में राजू यादव के परिवार की 7 महिलाओं को नामजद किया था।