ब्रेकिंग
अमौर से 6 बार विधायक रहे कांग्रेस नेता अब्दुल जलील मस्तान का निधन, पार्टी में शोक की लहरबिना रिकॉर्ड दलील पर कोर्ट नाराज, महाधिवक्ता ने खुद को किया अलग, 3 सचिव तलबबीच नदी में निकल गई SDRF की वोट की हवा, नाव पर सवार थे तेजस्वी, बोले..‘वोट की हवा निकली तो समझिए सरकार की व्यवस्था की हवा निकल गई’मुकेश सहनी को घर में रोकने के आदेश के खिलाफ याचिका, हाईकोर्ट ने UP सरकार से मांगा जवाबJDU का नाम बदलकर 'जनता दल नीतीश' कर देना चाहिए’, संजय झा का बड़ा बयान, वीडियो वायरल अमौर से 6 बार विधायक रहे कांग्रेस नेता अब्दुल जलील मस्तान का निधन, पार्टी में शोक की लहरबिना रिकॉर्ड दलील पर कोर्ट नाराज, महाधिवक्ता ने खुद को किया अलग, 3 सचिव तलबबीच नदी में निकल गई SDRF की वोट की हवा, नाव पर सवार थे तेजस्वी, बोले..‘वोट की हवा निकली तो समझिए सरकार की व्यवस्था की हवा निकल गई’मुकेश सहनी को घर में रोकने के आदेश के खिलाफ याचिका, हाईकोर्ट ने UP सरकार से मांगा जवाबJDU का नाम बदलकर 'जनता दल नीतीश' कर देना चाहिए’, संजय झा का बड़ा बयान, वीडियो वायरल

बिहार: ड्राइवर को नौकरी से निकाला तो मालिक की बेटी से किया रेप, कोर्ट ने सुनाई ऐसी सजा

PATNA : पटना में मई 2018 में पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र के एक अपार्टमेंट के फ्लैट में किशोरी का बलात्कार वाले आरोपी को सिविल कोर्ट स्थित पोक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने

बिहार:  ड्राइवर को नौकरी से निकाला तो मालिक की बेटी से किया रेप, कोर्ट ने सुनाई ऐसी सजा
Tejpratap
Tejpratap
2 मिनट

PATNA : पटना में मई 2018 में पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र के एक अपार्टमेंट के फ्लैट में किशोरी का बलात्कार वाले आरोपी को सिविल कोर्ट स्थित पोक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी पर 10 हजार का आर्थिक जुर्माना भी लगया है. इसके साथ ही अदालत ने पटना के जिलाधिकारी और पटना टना जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव को पीड़ित परिवार को  6 लाख रुपये बिहार सरकार से मुआवजा दिलाने का भी आदेश दिया है. 


मिली जानकारी के अनुसार घटना पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र से जुड़ी हुई है. पाटलिपुत्र थाना में कांड संख्या 221 /2018  दर्ज है. 2018 की तारीख 17 मई की घटना है. अभियुक्त अजय पांडेय प्रोफेसर का चालक था. उसने काम से निकलने के बाद इस वारदात को अंजाम दिया था.


पटना व्यवहार न्यायालय के स्पेशल पीपी सुरेश चंद्र प्रसाद के अनुसार अजय पांडे पीड़िता के पिता के यहां कार चालक था. पीड़िता के पिता पेशे से प्रोफेसर हैं. उन्होंने किसी कारण से अभियुक्त को कुछ दिन पहले काम से हटा दिया था. घटना के दिन पीड़िता के पिता अपनी पत्नी को की परीक्षा दिलाने मधेपुरा ले गए थे. इसी बीच अभियुक्त पीड़िता के घर पर आया.


इस दौरान अभियुक्त ने कहा कि घर में कुछ सामान रखना है जब पीड़िता का छोटा भाई सामान रखने से मना किया तब अभियुक्त अजय पांडे ने चाकू निकालकर धमकाया. इसके बाद उसने पीड़िता के गले पर चाकू रख दिया और फिर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया.



टैग्स