1st Bihar Published by: HARERAM DAS Updated Sat, 17 May 2025 12:08:40 PM IST
प्रतिकात्मक - फ़ोटो file
Bihar Crime News: बेगूसराय में 15 फरवरी 2003 को हुए सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन जस्टिस बी पी सिंह पर हमला के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अपर एवं जिला सत्र न्यायाधीश महेश प्रसाद सिंह की अदालत ने इस मामले में सुनवाई करते हुए सरपंच समेत 5 आरोपियों को दोषी करार दिया है। अभियोजन के अनुसार घटना नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत एन एच 31 अवस्थित डी सी पेट्रोल पंप के पास घटी थी।
दोषी ठहराए गए आरोपियों में दिलीप कुमार सिंह, रंजीत कुमार सिंह, रजनीश कुमार, शिवदानी ठाकुर और भुल्लू भगत शामिल हैं। इन सभी को भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी पाया गया है। अदालत ने सभी दोषियों के बंध पत्र को रद्द करते हुए उन्हें तत्काल न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और बेगूसराय जेल में डाल दिया गया है। सजा के बिंदु पर अगली सुनवाई 20 मई को होगी।
इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक बहोर दास ने कुल 11 गवाहों को पेश किया था। यह घटना उस समय हुई थी जब जस्टिस बी पी सिंह अपनी कार से भागलपुर जा रहे थे और राजनीतिक दल द्वारा बुलाए गए बिहार बंद के कारण सड़कों पर कार्यकर्ता उतरे हुए थे।
बता दें कि सड़क मार्ग से पटना से भागलपुर जा रहे सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन जस्टिस बी पी सिंह पर बेगूसराय एन एच 31 पर आरोपियों के द्वारा हमले किए जाने मामले की सुनवाई कर रहे अपर एवं जिला सत्र न्यायाधीश महेश प्रसाद सिंह ने इस हमला मामले मे 5 आरोपित को हमला करने का दोषी पाया। न्यायालय ने आरोपित को भारतीय दंड विधान की धारा 147 148 427 337 353 और 189 में दोषी घोषित किया। सजा के बिंदु पर सुनवाई 20 मई को होगी।