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बिहार : बिजली विभाग के इंजीनियर ने किया था नाबालिग से दुष्कर्म, अब हुई उम्रकैद की सजा

PATNA : बड़ी खबर राजधानी पटना से है, जहां एक नाबालिग से रेप के मामले में विशेष पॉक्सो कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने नाबालिग से दुष्‍कर्म के मामले में बिजली विभाग के इ

बिहार : बिजली विभाग के इंजीनियर ने किया था नाबालिग से दुष्कर्म, अब हुई उम्रकैद की सजा
Mukesh Srivastava
2 मिनट

PATNA : बड़ी खबर राजधानी पटना से है, जहां एक नाबालिग से रेप के मामले में विशेष पॉक्सो कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने नाबालिग से दुष्‍कर्म के मामले में बिजली विभाग के इंजीनियर को उम्र कैद की सजा सुनाई है जबकि पीड़ित नाबालिग की मौसी को 20 साल की सजा सुनाई है। पीड़िता की मौसी पर नाबालिग को बहला-फुसलाकर दुष्कर्म के दोषी इंजीनियर के घर पर काम करने के लिए भेजने का आरोप था।


कोर्ट ने दोषी इंजीनियर पर एक लाख 10 हजार रुपए और पीड़िता की मौसी पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसके साथ ही कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव को बिहार सरकार से मुआवजे के तौर पर साढ़े सात लाख पीड़िता को देने का भी आदेश दिया है। दोषी इंजीनियर हाजीपुर थाना क्षेत्र के पूर्वी इस्‍माइलपुर निवासी राजू कुमार है, जबकि पीड़िता की मौसी का सीमा देवी उर्फ आरती देवी है। 


दरअसल, पटना के महिला थाने में साल 2019 में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का केस दर्ज हुआ था। पीड़ित लड़की की मौसी ने बहाना बनाकर उसे अपने साथ दानापुर ले आई थी। जब लड़की इंजीनियर के घर की साफ सफाई करने पहुंची थी तो उसने नाबालिग के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया था। उस वक्त दोषी इंजीनियर राजू कुमार दानापुर दीघा में बिजली विभाग में सहायक इंजीनियर के पद पर कार्यरत था।